मतगणना को लेकर पुलिस ने जारी किया प्रतिबंधात्मक आदेश
बिना अनुमति नहीं निकाले जा सकेंगे रैली व जुलूस
* लाईसेंसी हथियारों को लेकर पहले से जारी है प्रतिबंध
अमरावती/दि.15 – आगामी 4 जून को अमरावती संसदीय क्षेत्र में लोकसभा चुनाव हेतु विगत 26 अप्रैल को कराये गये मतदान की मतगणना होने वाली है. इस दौरान कानून व व्यवस्था की स्थिति को बनाये रखने हेतु शहर पुलिस आयुक्तालय की विशेष शाखा द्वारा प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किये गये है. जिनमें साफ तौर पर कहा गया है कि, प्रतिबंधात्मक आदेश जारी रहने तक अमरावती शहर में बिना अनुमति किसी भी तरह के जलसे, जुलूस, रैली व शोभायात्रा का आयोजन नहीं किया जा सकेगा. साथ ही इस दौरान कही पर भी अनावश्यक भीड के इकठ्ठा होने अथवा नारेबाजी व घोषणाबाजी करने पर भी प्रतिबंध रहेगा.
शहर पुलिस आयुक्तालय की विशेष शाखा द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि, 16 मार्च 2024 को लोकसभा चुनाव की अधिसूचना लागू हुई थी. जिसके चलते शहर पुलिस आयुक्तालय क्षेत्र अंतर्गत सभी लाईसेंसी हथियारधारकों से उनके लाईसेंसी हथियार जमा करवाये गये थे. ताकि चुनावी काल के दौरान किसी भी तरह के लाईसेंस हथियारों का कोई दुरुपयोग न हो सके. हालांकि इस दौरान स्थायी कानून, रुई व परंपरा के अनुसार शस्त्रास्त्र रखने के हकदार समाज के लोगों को छूट दी गई थी. परंतु यदि ऐसे लोग किसी हिंसाचार में शामिल पाये गये, तो उनके खिलाफ कार्रवाई करने की चेतावनी भी दी गई थी. इसके साथ ही चुनावी काल के दौरान जाती व धार्मिक तनाव फैलाने सामाजिक सद्भाव को भंग करने तथा सोशल मीडिया पर भ्रामक खबरे व अफवाहे फैलाने वाले लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई करने की चेतावनी पहले ही जारी कर दी गई थी, जो आगामी 4 जून को होने वाली मतगणना के लिए भी लागू है. इस प्रेस विज्ञप्ति में बताया गया है कि, फौजदारी दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 (2) (3) के तहत अपरोक्त आदेश 15 मार्च 2024 को रात्रि 12.01 बजे से 5 जून 2024 तक लागू रहेगा. इस दौरान यदि किसी भी व्यक्ति द्वारा इस आदेश का उल्लंघन किया जाता है, तो उसके खिलाफ भादंवि 1860 की धारा 188 एवं अन्य प्रचलित कानूनों के तहत दंडनिय अपराध दर्ज किया जाएगा. इसके साथ ही शहर पुलिस आयुक्त नवीनचंद्र रेड्डी के हवाले से इस विज्ञप्ति में कहा गया है कि, जिस तरह से अमरावती वासियों ने इससे पहले भी शहर में शांति व सुव्यवस्था रखने हेतु पुलिस के साथ सहयोग किया है. उसी तरह निर्वाचन काल के दौरान भी हर कोई पुलिस के साथ सहयोग करें.