ऑनलाईन हथियार खरीदनेवालों पर पुलिस की पैनी नजर
अमरावती-/दि.30 इन दिनों अमरावती शहर सहित जिले में हत्या व हत्या के प्रयास सहित अन्य गंभीर अपराधिक वारदातों में बडे धडल्ले के साथ चायना चाकू जैसे हथियारों के साथ-साथ फायटर व विदेशी बनावटवाले देसी पिस्टल का प्रयोग हो रहा है. इसमें भी चायना चाकू व फाईटर जैसे हथियारोें को ई-कॉमर्स प्लेटफार्म से ऑनलाईन खरीदना काफी आसान हो गया है और लोगबाग घर बैठे ऐसे हथियार मंगवा रहे है. इस बात को ध्यान में रखते हुए अब पुलिस भी काफी अधिक चौकन्नी हो गई है और हथियारों की ऑनलाईन खरीददारी करनेवाले लोगों पर कडी नजर रखी जा रही है. साथ ही पुलिस ने स्पष्ट रूप से यह संदेश भी दिया है कि, अगर किसी ने भी घर बैठे ऑनलाईन हथियारों की खरीददारी की, तो उसे पुलिस कार्रवाई का सामना करने के साथ ही जेल की हवा भी खानी पड सकती है.
बता दें कि, अमरावती शहर में ऑनलाईन तरीके से बडे पैमाने पर चायना चाकू मंगवाये जाते है. जिनका अपराधिक वारदातोें में धडल्ले के साथ प्रयोग होता है. इसके साथ ही कई कंपनियों द्वारा घरेलू उपयोग में आनेवाले चाकूओं की भी ऑनलाईन बिक्री की जाती है. जिसमें से कुछ चाकू बेहद धारदार व बडे रहने के साथ ही खतरनाक भी रहते है. ऐसे ही चाकूओें को ऑनलाईन मंगाकर अपराधियों द्वारा उनका प्रयोग हथियारों के तौर पर अपराधिक वारदातों में किया जाता है. इससे पहले शहर सहित जिले में घटित कई अपराधिक वारदातोें में ऑनलाईन मंगाये गये चायना चाकूओं का प्रयोग किये जाने की बात सामने आ चुकी है. ऐसे में अब पुलिस ने हथियारों की ऑनलाईन खरीदी को रोकने के साथ ही ऑनलाईन हथियार मंगानेवाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने पर अपना ध्यान केंद्रीत करना शुरू कर दिया है.
ऑनलाईन खरीदी को रोकने की चुनौती
हथियारों की ऑनलाईन खरीदी को रोकना पुलिस के लिए काफी बडी चुनौती है. ई-कॉमर्स वेबसाईट से कौनसा व्यक्ति किस तरह की चीजों को मंगवा रहा है, इस पर ध्यान और नियंत्रण रखना इतना आसान भी नहीं है. ऐसे में पुलिस ने ई-कॉमर्स कंपनियों और कुरियर एजेंसियों से इस संदर्भ में सहयोग मांगते हुए निर्देश जारी किये है कि, अगर उनके पास किसी हथियार की ऑर्डर या डिलीवरी डिस्पैच आता है, तो वे इसकी जानकारी सबसे पहले स्थानीय पुलिस को दें, ताकि पुलिस द्वारा समय रहते हथियार मंगवानेवाले व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई की जा सके.
हथियार खरीदना-बेचना व साथ रखना है अपराध
बता दें कि, हथियारों की खरीदी-बिक्री करना और हथियारों को अपने पास रखना कानूनन अपराध है. बिना लाईसेन्स किसी भी तरह का हथियार अपने साथ रखने और चाईना चाकू जैसा हथियार रखने पर पुलिस द्वारा आर्म्स एक्ट की धाराओं के तहत अपराध दर्ज किया जाता है. इससे पहले अमरावती शहर के अलग-अलग पुलिस थानों में ऐसे अपराध दर्ज हो चुके है.
बॉक्स, फोटो सीपी आरती सिंह
इन दिनों कई अपराधियों द्वारा ऑनलाईन तरीके से हथियार मंगवाकर उनका प्रयोग अपराधिक वारदातों में किया जाता है. ऐसे में अब पुलिस ने इस तरह के मामलों पर कडी नजर रखनी शुरू कर दी है. जिसके तहत ई-कॉमर्स कंपनियों के लिए ऑनलाईन हथियार मंगवानेवाले लोगों के नाम व पते पुलिस को देना अनिवार्य किया गया है.
– डॉ. आरती सिंह
पुलिस आयुक्त, अमरावती.