* सहकारी संस्थाओं में भाग्य आजमाने का मौका
अमरावती/दि.3– सरकारी कर्मचारियों को महाराष्ट्र नागरी सेवा के प्रावधान लागू है. लेकिन अब पुलिस पटेल को नागरी सेवा अधिनियम के प्रावधान लागू नहीं रहेंगे. गुरुवार को गृह विभाग ने संबंधित आदेश जारी किये. आदेश में बताया गया कि, पुलिस पटेल को वेतन नहीं दिया जाता. वे मानधन पर कार्यरत रहते है. इसलिए उन्हें स्वतं उपजिविका का साधन रहना अपेक्षित है.
यदि पुलिस पटेल खेती करता हो, या व्यवसाय करता हो, तो उसके पुलिस पटेल पद पर उसका असर नहीं होना चाहिए, इसलिए पुलिस पटेल पद पर कार्यरत रहते वक्त किसी भी सहकारी संस्था से संबंध नहीं रखे जाए, यह अपेक्षा गलत रहने का स्पष्टीकरण गृह विभाग ने दिया है. जिससे पुलिस पटेल या पुलिस पटेल पद का उम्मीदवार सहकारी संस्था का सदस्य रह सकता है, या उसके लिए चुनाव भी लढ सकता है. इस बाबत सरकारी कर्मचारियों को लागू महाराष्ट्र सेवा अधिनियम से पुलिस पटेल को छूट दी गई है.
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 1960 में समिति व समिति सदस्यों को लेकर नियम तय थे. जिसमें पुलिस पटेलों को सहकारी संस्था चुनाव लढने पर पाबंदी का प्रावधान नहीं है. ऐसा गृह विभाग ने स्पष्ट कर सभी जिलाधिकारियों को वैसी सुचनाएं जारी कर दी है. सहकारी संस्था का चुनाव लढना या उसमें पदाधिकारी रहने से पुलिस पटेल पद पर कोई खतरा नहीं है. अमरावती जिले में सभी पुलिस थाना अंतर्गत 800 से अधिक पुलिस पटेल कार्यरत है.