अमरावती

त्यौहारों के समय पुलिस की ‘पैनी नजर’

कानून तोडा तो कार्रवाई होगी

* पुलिस आयुक्त के कडे निर्देश
अमरावती/ दि.8 – आगामी होने वाले हर त्यौहार, उत्सव के समय पुलिस की ‘कडी नजर’ रहेगी. ऐसे में कानून तोडा जाता है तो संबंधित व्यक्ति के खिलाफ कडी कार्रवाई की जाएगी,ऐसे सख्त आदेश पुलिस आयुक्त डॉ.आरती सिंह ने जारी किये है. सुरक्षा की दृष्टि से शहर में धारा 144 भी लागू की गई हेै.
आगामी 10 अप्रैल को श्री रामनवमी का त्योैहार बडे ही धुमधाम के साथ मनाया जाएगा. इसी तरह 14 अप्रैल को डॉ.बाबासाहब आंबेडकर की जयंती है. इसी दिन श्री महावीर जयंती भी मनाई जाएगी. ऐसे ही 16 अप्रैल को हनुमान जयंती का त्यौहार मनाया जाएगा. इस तरह त्यौहारों का सिलसिला शुरु है. 2 अप्रैल से मुस्लिम बांधवों का रमजान माह शुरु हुआ है. 3 मई को रमजान ईद मनाई जाएगी. इन त्यौहारों के समय विभिन्न स्थानों पर सार्वजनिक कार्यक्रम, शोभायात्रा निकाली जाती है. इन त्यौहार उत्सव के समय किसी भी तरह की अनुचित घटना न होने पाये, शहर में शांति व कानून व्यवस्था बनी रहे इस बात का पुलिस विभाग व्दारा भली-भांती ध्यान रखा जा रहा है.
सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस आयुक्त डॉ.आरती सिंह ने फौजदारी प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 (1)(2)(3) के तहत पुलिस आयुक्तालय कार्यक्षेत्र के लिए आदेश जारी किये गए है. धार्मिक कार्यक्रम शोभा यात्रा के समय किसी भी तरह के धारदार हथियार (तलवार, भाले आदि), बंदूक का उपयोग करने, ज्वलनशिल (पेट्रोल, मिट्टी तेल की मशाल) का उपयोग शोभा यात्रा के दोैरान आक्षेपयुक्त घोषणाबाजी, बैनर लगाने, जातिय व धार्मिक एकता और सलोखा भंग करने जैसे कृत्य करने मनुष्य के जान व स्वास्थ्य की सुरक्षा को खतरा निर्माण हो या भीड इकट्ठा कर हंगामा कर दो समाज में तेढ निर्माण होगी, ऐसे कृत्य पर अंकुश लगाने के लिए आदेश जारी किये गए हेै.

… तो होगी कार्रवाई
पुलिस आयुक्त के आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के खिलाफ भारतीय दंड संहिता 1960 की धारा 188 व प्रचलित कानून के तहत सजा के लिए पात्र रहेंगे. त्यौहार, उत्सव के दौरान कानून व सुव्यवस्था अबाधित रखने के लिए जनता पुलिस प्रशासन का सहयोग कर सामान्य जनता की धार्मिक भावना पर किसी भी तरह का आघात न पहुंचे, इस बात का ध्यान रखे, ऐसा आह्वान पुलिस आयुक्त डॉ.आरती सिंह ने किया है.

 

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