शहर में ड्रोन उडाने से पहले पुलिस की अनुमति जरूरी
पुलिस आयुक्तालय की विशेष शाखा से लेना होता है पूर्व अनुमति
अमरावती दि.29- इन दिनों विवाह समारोह, स्वागत समारोह व प्री-वेडिंग शूट जैसे अवसरों के समय ड्रोन कैमरों के जरिये वीडियो शूटिंग करने का चलन काफी अधिक बढ गया है. लेकिन ड्रोन कैमरे का प्रयोग करने और उसे शहर पुलिस आयुक्तालय क्षेत्र अंतर्गत कहीं पर भी उडाने से पहले संबंधित पुलिस थाने सहित शहर पुलिस आयुक्तालय की विशेष शाखा से इसके लिए पूर्व अनुमति लेना आवश्यक होता है और बिना पूर्व अनुमति लिये ड्रोन कैमरे को उडाना दंडनीय अपराध साबित हो सकता है.
उल्लेखनीय है कि, इन दिनों ड्रोन कैमरोें के जरिये आतंकी हमला होने का भी काफी हद तक खतरा है. ऐसे में विमानतल, रेल्वे स्टेशन व बस स्टैंड सहित किसी बडे धार्मिक स्थल के आसपास ड्रोन कैमरों की उडान को पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया है और ऐसे स्थानों को नो फ्लाईंग झोन घोषित किया गया है. ऐसे स्थानों के आसपास या उपर ड्रोन कैमरे उडते दिखाई देने पर लोगबाग तुरंत ही खुद होकर इसकी शिकायत पुलिस से करते है और ऐसे मामलोें में पुलिस द्वारा भी बिना अनुमति ड्रोन कैमरे उडानेवालों के खिलाफ कार्रवाई करती है. ऐसे में शहर पुलिस ने सभी ड्रोन ऑपरेटरों के नाम निर्देश जारी करते हुए कहा है कि, वे फोटो व वीडियो शूट के लिए ड्रोन कैमरे का प्रयोग करने से पहले इस हेतु आवश्यक अनुमति प्राप्त किया करे.
* इस बार किसी ने भी नहीं ली अनुमति
यहां यह विशेष उल्लेखनीय है कि, अमरावती शहर में आयोजित होनेवाले विभिन्न तरह के धार्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक व राजनीतिक कार्यक्रमोें के साथ ही विवाह व स्वागत समारोह जैसे पारिवारिक आयोजनों में ड्रोन कैमरों का धडल्ले के साथ प्रयोग होता है. लेकिन कमाल और हैरतवाली बात यह है कि, जारी वर्ष के दौरान किसी भी ऑपरेटर ने अमरावती शहर पुलिस आयुक्तालय के पास ड्रोन उडाने की अनुमति मिलने हेतु कोई आवेदन नहीं किया है. जिसका सीधा मतलब है कि, शहर के आसमान में बिना पूर्व अनुमति के ही ड्रोन कैमरे उडान भर रहे है और इसकी ओर पुलिस का भी कोई ध्यान नहीं है. ऐसे में ड्रोन की उडान बे-रोकटोक के चल रही है.