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राजनेताओं ने झोंकी धूल, संपत्ती कर जस का तस

कंपनियों का शर्ते लागू वाला फार्मूला मनपा में भी

हाऊस टैक्स भरने शहरवासियोें का रेला
अमरावती/दि.19- महानगरपालिका की सबसे बडी इनकम संपत्ती कर की जोरदार वसूली मार्च माह का 19वां दिन होने का पिक्चर मनपा के टैक्स कलेक्शन केंद्रों पर दिखाई दे रहा है. उससे भी बडी बात यह उभर कर सामने आई है कि राजनेताओं के दावे साईड में रह गए, संपत्ती कर में बहुत अधिक फर्क नहीं पडा है. कई लोगों को नवंबर और मार्च में मिले हाऊस टैक्स के बिल में रकम कम होने की बजाए बढ कर आई है. उसे भी कई नागरिकों ने स्वीकार किया और उसका नगद भुगतान करने का नजारा मनपा में इन काऊंटर पर देखने को मिला.

अधिकारियों की सफाई
मनपा के अधिकारियों ने हाऊस टैक्स घटाए जाने के बारे में कहा कि इमारत के डेप्रिसिएशन को देखकर लगाए गए टैक्स में 5 से लेकर 35 प्रतिशत छूट दी गई है. उपायुक्त स्तर के अधिकारी ने बताया कि वित्त मंत्री अजित पवार से भी भेेंट दौरान टैक्स कम करने का यही फार्मूला मान्य किया गया था. जिसके अनुसार 10 वर्ष पुरानी इमारत पर 5 प्रतिशत, 15 वर्ष की इमारत पर 10 प्रतिशत, 25 वर्ष की इमारत पर 25 प्रतिशत, 35 वर्ष पुरानी इमारत पर 35 प्रतिशत और इससे अधिक पुरानी इमारत पर 40 प्रतिशत छूट नये कराधान में दी गई है. इस माह जारी हुए नये बिल में यही राशि रहने की जानकारी जोन-2 राजापेठ के अधिकारी जोगी ने दी.
क्या कहा आयुक्त ने
आयुक्त देवीदास पवार से बातचीत करने पर उन्होनें बताया कि भवन के घसारा की छूट का निर्णय डिसीएम अजीत पवार के साथ हुई बैठक में किया गया था. इससे छूट के दो चरण बढ गए हैं. नागरिकों को छूट बिल में नजर नहीं आ रही क्योंकि बिल के प्रारुप में वैसा रकाना नहीं है.

कई लोग संभ्रम में
दैनिक अमरावती मंडल संवाददाता ने देखा कि हाऊस टैक्स का भुगतान करने पहुंचे लोगों की वहां मौजूद क्लर्क और कर्मचारी से बहस हो रही है. लोगों को नवंबर में 1463 रुपये का बिल दिया गया. वही मार्च में जारी बिल में यह रकम 1885 रुपये कर दी गई. इसका जवाब पूछने पर बताया गया कि 630 रुपये स्वच्छता कर के जुडे हैं. फिर वह टोटल बढने की बजाए कम कैसे हो गई, इस प्रश्न पर कर संकलन लिपीक ने बताया कि उन्हें कोई छूट मिली होगी.

छूट के लिए यह हैं शर्तें
उपायुक्त भूषण पुसतकर से दैनिक अमरावती मंडल ने चर्चा की तो उन्होनें बताया कि मनपा कर अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार भवन के डेप्रिसिएशन के अलावा विभिन्न बातों से तीन से लेकर 10 प्रतिशत तक अतिरिक्त छूट हाऊस टैक्स में देय हैं. उन्होनें बताया कि 31 मार्च तक टैक्स भुगतान करने पर प्रत्येक को 10 प्रतिशत माफी है. इसके अलावा ऑनलाइन भुगतान पर तीन प्रतिशत अतिरिक्त कर माफी है. महिला के नाम पर संपत्ती रहने पर पांच प्रतिशत, भवन में रेन वॉटर हार्वेस्टिंग रहने पर पांच प्रतिशत, कम्पोस्ट निर्मिती सुविधा रहने पर तीन प्रतिशत, दिव्यांग के नाम पर संपत्ती रहने पर 10 प्रतिशत ऐसे विभिन्न कारणो से हाऊस टैक्स में रियायत मिल सकती है. दुसरे शब्दों में कहा जाए तो मनपा से हाऊस टैक्स में रियायत के लिए कंज्युमर कंपनी की तरह शर्ते लागू है.

राजनेताओं के दावे-
बरसो बाद मनपा ने संपत्ती का पुनः मुल्याकन करवाया. जिसके बाद कई परिसंपत्तियों में पहले की तुलना में नवनिर्माण और अन्य कारण बता कर 3-4 गुना बढोत्तरी की गई थी. उसे घटा कर डेढ गुना करने का दावा राजनेताओं ने किया था. किंतु आम नागरिकों को विशेष रियायत हाऊस टैक्स में नहीं मिल रही. लोग मार्च महिने में कर अदा करके 10 प्रतिशत की छूट का लाभ लेते दिखाई दे रहे है.

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