अमरावती

पीओपी गणेश मूर्ति निर्मिति व विसर्जन पर पाबंदी

मनपा आयुक्त ने किए आदेश जारी

अमरावती/दि. 2– पीओपी द्बारा निर्मित गणेश मूर्तियों से पर्यावरण को खतरा निर्माण होता है, ऐसी सूचना केन्द्रीय पर्यावरण नियंत्रण मंडल द्बारा जारी की गई पर्यावरण संरक्षण कानून 1986 के प्रावधान अनुसार पीओपी की गणेश मूर्ति की निर्मिति, खरीदी- बिक्री तथा विसर्जन पर 1 जून 2022 से पाबंदी के आदेश मनपा आयुक्त द्बारा जारी किए गये है. आदेश का पालन न किए जाने पर कार्रवाई के निर्देश भी दिए गये है.
मनपा आयुक्त द्बारा दिए गये आदेशों के अनुसार जिले में पीओपी गणेश मूर्ति की खरीदी बिक्री व विसर्जन नहीं किया जायेगा. जिन मूर्तिकारों के पास पीओपी की गणेश मूर्तियां है. उन्हें 4 जून तक मूर्तियों को ठिकाने लगाने की मोहलत दी गई है. पीओपी की मूर्तियों पर प्रतिबंध लगाने के संदर्भ में 28 जून को नोटिस जारी की गई थी. किंतु उसके पश्चात भी मूर्तिकारों के पास पीओपी की मूर्ति का संग्रह पाया गया. जिन मूर्तिकारों के पास पीओपी की गणेश मूर्तिया पायी जायेगी. उनके गोदाम सीलकर 10 हजार रूपये दंड वसूला जायेगा.
आनेवाले गणेशोत्सव के दौरान पीओपी मूर्ति खरीदी बिक्री करनेवालों पर नियमानुसार कार्रवाई की जायेगी. मनपा द्बारा दिए गये आदेशों का उल्लघंन किए जाने वाले व्यक्ति व दुकानदार पर दंडात्मक कार्रवाई किए जाने के लिए मनपा आयुक्त के मार्गदर्शन में पर्यावरण अधिकारी महेश देशमुख के निर्देशानुसार बाजार परवाना विभाग के उदय चव्हाण ने उडान पथक की नियुक्ति की है.

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