अमरावती/दि. २९ – दो नाबालिग लडकियों पर दुष्कर्म करने के संगीन आरोप में शामिल आरोपी को पोस्को एक्ट से अदालत ने बाईज्जत बरी कर दिया है. यह फैसला जिला व प्रमुख न्यायालय व्दारा सुनाया गया.
नागेश धुले यह पोस्को के अपराध से बाईज्जत बरी हुए आरोपी का नाम है. जानकारी के अनुसार २१ मार्च २०१९ को नागेश धुले के खिलाफ फ्रेजरपुरा पुलिस ने दफा ३५४ अ व पोस्को एक्ट की धारा ८ व १२ दर्ज की गई थी. इसमें प्रमुख जिला व सत्र न्यायालय में आरोपी के खिलाफ चार्जसीट दायर की गई. उसमें दो नाबालिग लडकियों पर दुष्कर्म करने का संगीन आरोप था. सरकारी पक्ष की ओर से सबूत जांच करने के बाद आरोपी की ओर से एड.सुधीर अगमे ने गवाहों के उलट बयान लिये. दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी नागेश धुले को बाईज्जत बरी कर दिया.