अमरावतीमहाराष्ट्र

पोस्को-रेप-एट्रासिटी के आरोपी को 19 दिन में जमानत

एड.इमरान नूरानी की प्रभावी पैरवी

अमरावती/दि. 29– गाडगेनगर पुलिस थानांतर्गत पोस्को-रेप-एट्रासिटी में नामजद आरोपी को विशेष न्यायालय में मात्र 19 दिन में सशर्त जमानत पर रिहा किया. आरोपी की ओर से एड. इमरान नूरानी ने प्रभावी पैरवी की.

अनुसूचित जाति की 17 वर्षीय नाबालिग पीडित की शिकायत अनुसार आरोपी से वर्ष 2021 में प्रेम संबंध बने. आरोपी ने शादी का झांसा देकर बार-बार शारीरिक शोषण किया. 25 वर्षीय आरोपी ने यह भी झांसा दिया कि पीडित 18 साल की होने के बाद उससे शादी करेंगा. पिडित 18 साल की होने के बाद आरोपी शादी से मुकर गया. पीडित की शिकायत पर गाडगेनगर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 376 (2)(एन), पोस्को व एट्रासिटी के तहत अपराध दर्ज किया. आरोपी की ओर से एड.इमरान नूरानी ने विशेष न्यायालय में जमानत अर्जी दाखिल की. जमानत पर सुनवाई दौरान पुलिस ने जवाब में न्यायालय को बताया कि आरोपी को जमानत देने से वह दोबारा अपराध कर सकता है. गवाहों पर दबाव बना सकता है. आरोपी का बचाव करते हुएं एड.इमरान नूरानी ने न्यायालय को बताया कि पीडित ने इसके पूर्व यवतमाल जिलें के आर्णी में भी दो युवकों के खिलाफ इसी तरह की शिकायत दी है. दारव्हा कोर्ट में वह मामले प्रलंबित है. आरोपी के खिलाफ फर्जी शिकायत की है. दोनों पक्षों की जिरह सुनने के बाद विशेष न्यायालय ने आरोपी को 15 हजार निजी मुचलके पर सशर्त जमानत मंजूर की. आरोपी की ओर से एड.इमरान नूरानी ने पैरवी की और उन्हें एड.अबरार शेख ने सहयोग किया.

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