अमरावती

कातिलाना हमले से प्रकाश मेश्राम बाईज्जत बरी

जिला व सत्र न्यायालय के आदेश

अमरावती/ दि.6– कठोरा बुजरुक में आरोपी प्रकाश मेश्राम ने मृतक शिवराम पर कुल्हाडी से कातिलाना हमला कर गंभीर रुप से घायल कर दिया था. इस मुकदमे की जिला व सत्र न्यायालय के समक्ष सुनवाई ली गई. दोनों ही पक्षों की जरह सुनने के बाद अदालत ने आरोपी प्रकाश मेश्राम को जानलेवा हमला करने के अपराध से बाईज्जत बरी कर दिया.
अदालत में दायर दोषारोपपत्र के अनुसार मृतक शिवराम उसके परिवार के साथ ग्राम कठोरा बुजरुक में रहता था. आरोपी प्रकाश मेश्राम भी पडोस में ही रहता है. दोनों बकरी चराने का काम करते थे. उन दोनों के बीच अक्सर विवाद होते थे. 24 मार्च 2018 को रोजाना की तरह शिवराम उसकी बकरियों को पानी पिलाने के लिए ले गया. इस समय आरोपी प्रकाश मेश्राम ने विवाद किया और उसके सिर पर हत्या करने के इरादे से कुल्हाडी से हमला किया. इस वजह से शिवराम को गहरी चोट लगी और वह बेहोश हो गया. परिजनों ने उसे तत्काल अस्पताल ले गए. मृतक शिवराम की पत्नी ने दी शिकायत पर आरोपी मेश्राम के खिलाफ दफा 307 के तहत अपराध दर्ज किया गया. तफ्तिश के दौरान आरोपी के पास से घटना में इस्तेमाल की गई कुल्हाडी बरामद की गई और अन्य महत्वपूर्ण सबूत इकट्ठा कर दोषारोपपत्र अदालत में दायर किया गया.
मुकदमे की सुनवाई के दौरान सरकारी पक्ष की ओर से कुछ महत्वपूर्ण गवाहों के बयान दर्ज किये गए. बता दे कि, आरोपी के पास वकील न होने के कारण सरकारी खाते से एड. आशिष चौबे की नियुक्ति की गई थी. उन्होंने आरोपी का बचाव करते हुए अदालत के समक्ष दलीले ेपेश की और कुछ तथ्यो को अदालत के समक्ष रखा. दोनों ही पक्षों की जिरह सुनने के बाद अदालत में आरोपी को हत्या करने के प्रयास के अपराध से बाईज्जत बरी कर दिया. इस मुकदमे में एड. आशिष चौबे ने सफल पैरवी की.

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