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प्रशांत राठी ने फ्रेजरपुरा थाने में लगाई हाजिरी

पुलिस को दिखाये जमानत संबंधी दस्तावेज

अमरावती/दि.1- पैसों के बदले नौकरी व नियुक्ति देने का झांसा देते हुए एक व्यक्ति से 15 लाख रुपए लेने के बाद उसका अपहरण कर उसके साथ मारपीट करने के मामले में मुख्य आरोपी के तौर पर नामजद रहने वाले यानि शिक्षा संस्था के सदस्य प्रशांत राठी को लेकर फ्रेजरपुरा पुलिस एवं अपराध शाखा का इंतजार आज उस समय खत्म हुआ, जब प्रशांत राठी खुद होकर हाजिरी लगाने हेतु फ्रेजरपुरा थाने पहुंचा तथा उसने क्राइम ब्रांच के पीआई गोरखनाथ जाधव के समक्ष अदालत में दायर अपनी दो याचिकाओं से संबंधित दस्तावेजों के साथ ही अदालत द्वारा दी गई एड इंटरिम बेल से संबंधित कागजात भी दिखाये और पुलिस थाने में अपनी पेशी के संबंधित दस्तावेजों पर दस्तखत कर हाजिरी भी लगाई.
बता दें कि, अमरावती पंचायत समिति के शिक्षा विभाग में कार्यरत रहने वाले पुंडलिक जाधव ने अपने एक परिचित को बियाणी शिक्षा संस्था में नौकरी दिलवाने हेतु प्रशांत राठी को 15 लाख रुपए दिलवाये थे. परंतु पैसे देने के बावजूद लंबे समय तक नौकरी को लेकर कुछ नहीं हुआ, तो पुंडलिक जाधव ने प्रशांत राठी को बार-बार फोन करते हुए इस बारे में पूछताछ करनी शुरु की. जिससे चिडकर प्रशांत राठी ने अपने कुछ साथिदारों के साथ मिलकर 13 फरवरी को पुंडलिक जाधव का अपहरण कर लिया था और पुंडलिक जाधव को महादेवखोरी परिसर स्थित एक घर में बंधक बनाते हुए उसके साथ जमकर मारपीट की गई थी. पश्चात पुंडलिक जाधव ने 16 फरवरी को फ्रेजरपुरा पुलिस थाने में पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई और पूरे मामले की जानकारी दी. जिसके आधार पर फ्रेजरपुरा पुलिस ने प्रशांत राठी को मुख्य आरोपी के तौर पर नामजद करते हुए अपराधिक मामला दर्ज किया और इस मामले में अतुल पुरी, बबलू गाडे, अंकुश मेश्राम व कुंदन शिरकरे ऐसे 4 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया. लेकिन अपने खिलाफ मामला दर्ज होने की शिकायत मिलते ही प्रशांत राठी फरार हो गया था. जिसने इसके पहले स्थानीय जिला व सत्र न्यायालय से खुद के लिए एड इंटरिम बेल हासिल की थी. जिसे लेकर पुलिस ने अपना तगडा ‘से’ दाखिल किया था और अदालत से प्रशांत राठी की जमानत को रद्द करवाया था. जिसके बाद प्रशांत राठी ने हाईकोर्ट में एड इंटरिम बेल मिलने तथा अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर को खारिज करवाने के लिए याचिका दायर की थी. ऐसे में अदालत ने प्रशांत राठी को सशर्त जमानत देने के साथ ही पुलिस को अपना से दाखिल करने के लिए नोटीस जारी की. प्रशांत राठी को जमानत देते समय अदालत ने शर्त रखी थी कि, प्रशांत राठी को मामले की सुनवाई पूरी होने तक प्रत्येक सोमवार को सुबह 10 से दोपहर 1 बजे के बीच पुलिस थाने पहुंचकर अपनी हाजरी दर्ज करानी होगी. साथ ही पुलिस के साथ मामले की जांच में सहयोग भी करना होगा. जिसके चलते आज सोमवार 1 अप्रैल को प्रशांत राठी ने फ्रेजरपुरा पुलिस थाने पहुंचकर अपनी हाजिरी दर्ज कराई. साथ ही क्राइम ब्रांच के पीआई गोरखनाथ जाधव के सामने उपस्थित रहकर अदालती दस्तावेज भी सौंपे.
* पुलिस इस बार भी दाखिल करेगी तगडा ‘से’
इस संदर्भ में जानकारी हेतु संपर्क किये जाने पर क्राइम ब्रांच के पीआई गोरखनाथ जाधव ने बताया कि, जिस तरह से पुलिस ने स्थानीय अदालत ने प्रशांत राठी की एड इंटरिम मेल को रद्द करवाने हेतु ‘से’ दाखिल किया था. उसी तरह का तगडा ‘से’ हाईकोर्ट में भी दायर किया जाएगा तथा प्रशांत राठी की ओर से दायर की गई दोनों याचिकाओं को निरस्त करवाने का पूरा प्रयास होगा. पीआई जाधव के मुताबिक पुंडलिक जाधव के साथ हुई मारपीट का वीडियो इस समय पुलिस के पास है. जिसमें पुंडलिक जाधव के साथ हुई मारपीट में प्रशांत राठी की सक्रिय भूमिका साफ तौर पर दिखाई दे रही है. इस वीडियो को सबूत के तौर पर हाईकोर्ट के सामने पेश करते हुए बताया जाएगा कि, इस मामले में प्रशांत राठी मुख्य आरोपी है. जिसे पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया जाना बेहद जरुरी है. पीआई जाधव के मुताबिक उन्हें पूरी उम्मीद है कि, स्थानीय अदालत की तरह उच्च न्यायालय में भी अमरावती शहर पुलिस के युक्तिवाद को ग्राह्य माना जाएगा.

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