* 27 को पुलिस दाखिल करेगी ‘से’
अमरावती/दि.24– बियाणी शिक्षा समिति में नौकरी दिलाने के मांग पर 25 लाख रुपए की मांग करते हुए 15 लाख रुपए लेने और फिर नौकरी देने में आना-कानी करने के साथ ही पैसे दिलाने वाले व्यक्ति को बंधक बनाकर उसके साथ मारपीट करने के मामले में नामजद रहने वाले प्रशांत ठाकुरदास राठी को आखिरकार गत रोज स्थानीय जिला व सत्र न्यायालय से राहत मिल गई. जब एडहॉक कोर्ट क्रमांक-1 की न्यायाधीश श्रीमती परदेशी ने प्रशांत राठी को एड इंटरिम जमानत देना मंजूर किया. साथ ही पुलिस को मंगलवार 27 फरवरी तक अपना पक्ष रखने हेतु कहा. ऐसे में अब पुलिस द्वारा प्रशांत राठी के खिलाफ अपने पास रहने वाले तमाम सबूतों के साथ मंगलवार को अदालत के समक्ष उपस्थित होकर अपना पक्ष रखेगी तथा प्रशांत राठी को दी गई जमानत को रद्द करने की पूरजोर कोशिश भी करेगी.
बता दें कि, अमरावती पंचायत समिति के शिक्षा विभाग में कार्यरत पुंडलिक जाधव ने फे्रजरपुरा पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराते हुए आरोप लगाया कि, ब्रजलाल बियाणी शिक्षा संस्था का सदस्य रहने वाले प्रशांत राठी ने संस्था द्वारा संचालिक कॉलेज में एमएससी बायोलॉजी की पदवी प्राप्त प्राध्यापक का पद रिक्त रहने की बात कहते हुए किसी योग्य उम्मीदवार का नाम सुझाने हेतु कहा था. जिसके चलते पुंडलिक जाधव अतुल पुरी नामक व्यक्ति के जरिए अपने परिचय में रहने वाली महल्ले नामक महिला का नाम इस पद हेतु सुझाया था. पश्चात प्रशांत राठी ने नियुक्ति की एवज में 25 लाख रुपए की मांग की थी. जिसमें से महल्ले पति-पत्नी ने अतुल पुरी व पुंडलिक जाधव के सामने प्रशांत राठी को 15 लाख रुपए दिये थे. लेकिन पैसों का लेन-देन हुए लंबा समय बीत जाने के बावजूद भी जब उक्त महिला को बियाणी कॉलेज में नौकरी नहीं मिली, तो पुंडलिक जाधव ने इस बारे में बार-बार फोन लगाते हुए प्रशांत राठी से पूछताछ करनी शुरु की. जिसके चलते प्रशांत राठी व अतुल पुरी ने पुंडलिक जाधव को 13 फरवरी वाले दिन दस्तूर नगर के पास बुलाया और फिर उसे जबरन अपने साथ कार में बिठाकर महादेवखोरी परिसर स्थित एक घर में ले जाकर बंद कर दिया गया. जहां पर उसके साथ करीब 3 से 4 घंटे निर्ममतापूर्वक पिटाई की गई और उससे जबरन कुछ कोरे स्टैम्प पेपर पर हस्ताक्षर भी लिये गये.
इस मामले में पुलिस ने अतुल पुरी नामक आरोपी को शिकायत दर्ज होते ही विगत 16 फरवरी की रात गिरफ्तार कर लिया था. वहीं गत रोज इस मामले में शामिल बबलू उर्फ नितिन भगवंतराव गाडे नामक दूसरे आरोपी को भी गिरफ्तार किया गया. लेकिन इस मामले में मुख्य आरोपी के तौर पर नामजद रहने वाला प्रशांत राठी मामला दर्ज होने के बाद से ही फरार चल रहा था. जिसके द्वारा अपने वकीलों के जरिए अदालत से गिरफ्तारीपूर्व जमानत मिलने हेतु प्रयास किये जा रहे थे. इसी के तहत प्रशांत राठी ने अपने वकील एड. वसीम मिर्जा के जरिए गत रोज स्थानीय अदालत में अग्रीम जमानत मिलने हेतु याचिका दायर की थी. जिस पर दूसरे पक्ष की भूमिका सुने बिना अदालत ने प्रशांत राठी को एड इंटरिम बेल देना मंजूर किया. साथ ही पुलिस को निर्देश दिया कि, वह आगामी मंगलवार 27 फरवरी को मामले से जुडे तमाम सबूतों के साथ अपना ‘से’ दाखिल करे. ऐसे में अब पुलिस द्वारा अपनी भूमिका रखे जाने के बाद अदालत द्वारा प्रशांत राठी की जमानत को आगे भी जारी रखने अथवा जमानत को खारिज करने पर निर्णय लिया जाएगा.
* अतुल पुरी एमसीआर के तहत जेल रवाना
वहीं दूसरी ओर इस मामले में सबसे पहले पकडे गये अतुल पुरी के पीसीआर की अवधि खत्म होने के बाद उसे गत रोज एक बार फिर स्थानीय अदालत के सामने पेश किया गया. जहां से अदालत ने उसे 14 दिनों की न्यायिक हिरासत के तहत जेल रवाना कर दिया.
* बबलू गाडे को 25 तक पीसीआर
इसके अलावा पुंडलिक जाधव के अपहरण व उन्हें बंधक बनाकर मारपीट करने के मामले में नामजद रहने वाले बबलू गाडे नामक आरोपी को गुरुवार की शाम महादेवखोरी परिसर से अपनी हिरासत में लेने के बाद पुलिस ने उसे गत रोज स्थानीय अदालत में पेश किया और उसे पुलिस कस्टडी रिमांड में दिये जाने की मांग की. जिसे स्वीकार करते हुए अदालत ने बबलू गाडे को 25 फरवरी तक पुलिस कस्टडी रिमांड में रखने का आदेश जारी किया.