प्रशांत राठी की अग्रिम जमानत हुई खारिज
अब बियाणी शिक्षा संस्था के खुलेंगे सारे कच्चे चिट्ठे
* पुलिस कर सकती है राठी को कभी भी गिरफ्तार
* राठी अब हाईकोर्ट जाने की तैयारी में
अमरावती/ दि. 19- बियाणी शिक्षा संस्था में पैसों के बदले नियुक्ति व नौकरी देने के नाम पर एक व्यक्ति के साथ 15 लाख रूपए की जालसाजी करने के साथ ही उस व्यक्ति का अपहरण कर उसकी निर्ममतापूर्वक पिटाई करने के मामले में नामजद रहनेवाले बियाणी शिक्षा संस्था के सदस्य प्रशांत राठी की अग्रिम जमानत को आज स्थानीय अदालत ने खारिज कर दिया. ऐसे में अब मामले की जांच कर रही फ्रेजरपुरा पुलिस द्बारा जांच के सिलसिले को आगे बढाने हेतु प्रशांत राठी को गिरफ्तार करने के लिए उसकी तलाश करनी शुरू कर दी गई है. वहीं दूसरी ओर स्थानीय अदालत में अग्रिम जमानत खारिज हो जाने की जानकारी मिलते ही प्रशांत राठी एक बार फिर पुलिस की पकड में आने से बचने के लिए ‘अंडर ग्राउंड’ हो गया हैं और अब अग्रिम जमानत पाने हेतु हाईकोर्ट जाने की तैयारी कर रहा हैं. ऐसी जानकारी सामने आयी हैं.
बता दें कि 13 फरवरी को पुंडलिक जाधव नामक व्यक्ति का प्रशांत राठी ने अपने कुछ साथीदारों के साथ मिलकर अपहरण करते हुए उसकी निर्ममतापूर्वक पिटाई की थी और उसे कई घंटों तक बंधक बनाकर रखा था. पश्चात इस मामले में पुंडलिक जाधव ने 16 फरवरी की शाम फ्रेजरपुरा पुलिस थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई थी. जिसके आधार पर अपराधिक मामला दर्ज करते हुए फ्रेजरपुर पुलिस ने अतुल पुरी, बबलू गाडे, अंकुश मेश्राम, कुंदन शिरकरे को एक-एक कर गिरफ्तार किया था. परंतु प्रशांत राठी पुलिस की पकड में आने से पहले ही फरार हो गया था तथा उसने अपने वकील के जरिए स्थानीय अदालत से गिरफ्तारी पूर्व अग्रिम जमानत प्राप्त कर ली थी. वहीं इस मामले के जरिए यह जानकारी सामने आयी थी कि बियाणी शिक्षा संस्था में नौकरी पर नियुक्ति की आड लेकर बडे पैमाने पर आर्थिक लेन देन का काम चलता हैं. ऐसे में मामले की गंभीरता को देखते हुए इसकी जांच फ्रेजरपुरा पुलिस के साथ साथ अपराध शाखा ने भी करनी शुरू की तथा बियाणी शिक्षा संस्था के अध्यक्ष व सचिव को पुलिस थाने बुलाकर उनके बयान दर्ज करने के साथ ही संस्था के विगत 10 वर्षो के दस्तावेजों को पुलिस ने जब्त कर लिया था. इस दौरान हिरासत में लिए गये पीसीआर की अवधि खत्म होने के बाद उन्हें न्यायिक हिरासत के तहत जेल भेज दिया गया था. परंतु इस पूरे मामले का मुख्य आरोपी प्रशांत राठी भी पुलिस की पकड में नहीं आने की वजह से मामले की जांच एक तरह से रूक ही गई थी. क्योंकि जांच और पूछताछ के सिलसिले को आगे बढाने के लिए प्रशांत राठी को पुलिस द्बारा हिरासत में लिया जाना बेहद जरूरी था. ऐसे मेें अदालत द्बारा प्रशांत राठी को एडइंटरीम बेल दिए जाते ही पुलिस के इस अग्रिम जमानत को खारिज करवाने हेतु अदालत ने अपना से दाखिल किया. जिस पर विगत 6 मार्च, 11 मार्च, 12 मार्च, 14 मार्च और 15 मार्च को हुई सुनवाई के बाद अदालत ने कल सोमवार 18 मार्च की शाम अपना फैसला सुनाते हुए प्रशांत राठी को दी गई अग्रिम जमानत को खारिज करने का आदेश जारी किया. इसके साथ ही अब स्थानीय पुलिस के लिए प्रशांत राठी को गिरफ्तार करने का रास्ता खुल गया हैं. वहीं दूसरी ओर अपनी अग्रिम जमानत के खारिज होते ही प्रशांत राठी एक बार फिर भूमिगत हो गया हैं तथा उसने अब हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत प्राप्त करने हेतु प्रयास तेज कर दिए हैं, ऐसी जानकारी सामने आयी है.