लोकशाही भवन में मतगणना की तैयारी पूर्ण
जिलाधिकारी ने लिया अधिकारियों के साथ जायजा
अमरावती/दि.22- विद्यापीठ रोड स्थित लोकशाही भवन में अमरावती और बडनेरा निर्वाचन क्षेत्र की मतगणना होने वाली है. ईटीपीबीएमएस और ईवीएम की मतगणना की तैयारी पूर्ण हो गई है.
विधानसभा चुनाव संपन्न होने के बाद कल शनिवार 23 नवंबर को मतगणना होने वाली है. इसके लिए आवश्यक उपाय योजना की गई है. अमरावती विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के 345 और 23 सहायक मतदान केेंद्रों पर मतदान किया गया है. इन सभी मतदान केंद्रों पर ईवीएम के जरीए हुआ मतदान मतगणना के लिए प्रत्येक राऊंड के लिए 14 टेबल और पोस्टल मतपत्रिका की मतगणना के लिए 10 और ईटीपीबीएमएस के लिए एक के मुताबिक व्यवस्था की गई है. मतगणना के समय यहां भीड रहेंगी, इस कारण पुलिस बंदोबस्त तैनात किया गया है. चुनाव आयोग के जरिए सौरभ स्वामी की मतगणना निरीक्षक के रुप में नियुक्ति की गई है. मतगणना निरीक्षक मतगणना प्रक्रिया पर नियंत्रण रख उसका जायजा करेंगे. मतगणना की जानकारी देने के लिए मीडिया कक्ष स्थापित किया गया है, ऐसा चुनाव निर्णय अधिकारी अनिल भटकर ने कहा है.
जिलाधिकारी ने किया जायजा
विधानसभा चुनाव के लिए लोकशाही भवन में मतगणना होने वाली है. मतगणना प्रक्रिया शांतिपूर्वक व सुलभ होने के लिए जिलाधिकारी सौरभ कटियार ने मतगणना केंद्र को भेंट देकर आवश्यक तैयारी का जायजा किया. मतगणना के केंद्र को त्री-स्तरीय सुरक्षा दी गई है. शनिवार 23 नवंबर को मतगणना के दिन ड्राय-डे घोषित किया गया है. साथ ही शस्त्र के इस्तेमाल पर पाबंदी लगाई गई है. सुरक्षा की दृष्टि से उम्मीदवार व उम्मीदवार के प्रतिनिधि और मतगणना अधिकारी- कर्मचारी के अलावा अन्य कोई भी मतगणना स्थल के 100 मीटर परिसर में प्रवेश नहीं कर सकेंगा. साथ ही चुनाव निर्णय अधिकारी ने उम्मीदवार अथवा उनके प्रतिनिधियों को अधिकृत पास दिखाए बगैर प्रवेश न देने की हिदायत दी है. लोकशाही भवन में मतगणना होने से बियाणी चौक से विद्यापीठ मार्ग का यातायात बदला गया है. मतगणना स्थल पर झेरॉक्स, फैक्स, ई-मेल अन्य संपर्क साधन के इस्तेमाल पर पाबंदी लगाई गई है. साथ ही 100 मीटर परिसर में मोबाईल फोन, वायरलेस सेट, ट्रांजिस्टर, केलक्युलेटर आदि प्रकार के साधनों के इस्तेमाल पर पाबंदी लगाई गई है. मतगणना केंद्र के 100 मीटर का परिसर यह पैदल क्षेत्र घोषित किया गया है. इस परिसर में चुनाव काम के अलावा अन्य वाहनों को प्रवेश नही दिया जाएगा. इस आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के मुताबिक कार्रवाई होगी.