अमरावती

ग्रापं चुनाव में Corona infection को रोकना प्रशासन के सामने सबसे बडी चुनौती

निर्वाचन आयोग ने जारी की कोरोना गाईडलाईन

  • 67 फीसद ग्रामपंचायतों में चुनाव ने पकडी गति

अमरावती/दि.18 – जिले की कुल 840 ग्राम पंचायतों में से 553 यानी कुल 67 फीसद ग्राम पंचायतों में आम चुनाव होने जा रहे है. जिसे लेकर चुनावी सरगर्मियां काफी तेज हो गयी है. ऐसे में चूंकि इस समय कोरोना संक्रमण का खतरा भी बना हुआ है. अत: कोरोना संक्रमण के साये में होने जा रहे चुनाव के दौरान कब, कहां, कौनसी सावधानी व सतर्कता बरतनी है, इसे लेकर निर्वाचन आयोग द्वारा एक गाईडलाईन जारी की गई है. जिसे लागू करने हेतु स्थानीय प्रशासन व निर्वाचन विभाग को काफी मेहनत करनी पडेगी.
उल्लेखनीय है कि, दो सप्ताह पूर्व विधान परिषद सीट हेतु शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में हुए चुनाव को सफलतापूर्वक संपन्न कराने की वजह से निर्वाचन विभाग को कोरोना काल के दौरान चुनाव करवाने का एक नया अनुभव मिला. लेकिन उस चुनाव से ग्राम पंचायत चुनाव एकदम अलग है और इसमें हर एक गांव तथा गांव के हर एक व्यक्ति का सीधा संपर्क आयेगा. जिसकी वजह से प्रशासकीय महकमों के सामने खतरे से निपटने की चुनौती भी काफी अधिक रहेगी. ऐसे में सबसे पहले तो इस चुनाव से संबंधित हर एक व्यक्ति के लिए मास्क पहनना अनिवार्य किया गया है. साथ ही चुनाव प्रक्रिया से संबंधित स्थानों पर प्रवेश करते समय हर एक व्यक्ति के शारीरिक तापमान की भी जांच की जायेगी और ऐसे सभी स्थानों पर आवश्यकतानुसार सैनिटाईजर, साबुन व पानी की व्यवस्था उपलब्ध रखी जायेगी. इसके अलावा इन सभी स्थानों पर सोशल डिस्टंसिंग के नियमों का पालन करना भी अनिवार्य रहेगा. चुनाव से संबंधित प्रशिक्षण एवं चुनावी साहित्य वितरण हेतु बडे पैमाने पर अधिकारी व कर्मचारी एकजूट होंगे. अत: इन तमाम कामों के लिए प्रशस्त व बडी जगह का प्रयोग करने का निर्देश भी निर्वाचन आयोग द्वारा दिया गया है. साथ ही इन सब बातों पर देखरेख करने हेतु जिलास्तर पर एक स्वतंत्र नोडल अधिकारी नियुक्त किया जायेगा.

मतदाताओं की कतार हेतु ‘इनकमिंग सर्कल’

मतदान केंद्र पर पहले आनेवाले मतदाताओं को टोकन देने हेतु एक हेल्थ डेक्स उपलब्ध करायी जायेगी. साथ ही दो-दो फुट के अंतर पर 15 से 20 मतदाताओं के लिए इनकमिंग सर्कल बनाये जायेंगे. सभी मतदान केंद्रों पर पुरूषों, महिलाओं, दिव्यांगों, गर्भवती महिलाओं तथा बुजुर्गों के लिए स्वतंत्र तौर पर तीन अलग-अलग कतारें लगायी जायेगी. मतदान करने हेतु आनेवाले हर एक मतदाता के लिए मास्क का प्रयोग करना अनिवार्य रहेगा और मतदाता की पहचान करने हेतु मात्र कुछ समय के लिए मास्क हटाने की अनुमति दी जायेगी. इसके अलावा सभी मतदान केंद्रों पर हैण्डवॉश व सैनिटाईजर की व्यवस्था भी की जायेगी और सोशल डिस्टंसिंग के नियमों का भी कडाई से पालन किया जायेगा.

संक्रमित मतदाताओं के मतदान हेतु अलग समय आरक्षित

जो मतदाता कोरोना संक्रमित है अथवा आयसोलेशन में रह रहे है, उनके लिए मतदान खत्म होने से आधा घंटा पहले स्वतंत्र रूप से मतदान हेतु समय आरक्षित रखा गया है. इस समय वे स्वास्थ्य कर्मचारियों की देखरेख में प्रतिबंधात्मक उपाययोजनाओं का पालन करते हुए मतदान कर सकेंगे. ऐसे मतदाताओं को ध्यान में रखते हुए मतदान केंद्र के अधिकारियों व कर्मचारियों को फेसमास्क, फेसशिल्ड, ग्लोब्ज व सैनिटाईजर उपलब्ध कराये जायेंगे. साथ ही फिजीकल डिस्टंसिंग रखने हेतु बीएलओ व स्वयंसेवकों की सेवा ली जायेगी.

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