* सभी चौराहों पर अवैध फ्लैक्स का बोलबाला
अमरावती/दि.15– शहर में किसी भी तरह के फ्लैक्स-बोर्ड लगाने के लिए मनपा के बाजार व लाईसेंस विभाग की अनुमति जरुरी है. प्रत्येक फ्लैक्स पर मुद्रक व प्रकाशक का नाम अंकित रहना भी अनिवार्य है. शहर में बगैर अनुमति फ्लैक्स लगाने वालों पर कडी कार्रवाई करने के निर्देश मनपा आयुक्त ने जारी किये. लेकिन शहर में सभी चौराहों पर अवैध फ्लैक्स का बोलबाला खुली आंखों से देखकर भी बाजार व लाईसेंस विभाग द्बारा इस ओर अनदेखी की जा रही है. शहर में लगने वाले फ्लैक्स पर मुद्रक व प्रकाशक का नाम तक नहीं दिखता, जिससे अवैध फ्लैक्स पर कार्रवाई की मांग उठ रही है. मनपा आयुक्त के आदेश के बाद भी शहर की सुंदरता को ग्रहण साबित हो रहे अवैध फ्लैक्स की संख्या बढ रही है, जिस पर आयुक्त से संबंधित विभाग के अधिकारियों को जवाब-तलब कर शहर को अवैध फ्लैक्स के जंजाल से मुक्त करने की अपेक्षा शहरवासी व्यक्त कर रहे है. शहर में जगह-जगह पर लगे यह अवैध फ्लैक्स सडक हादसों का भी कारण बन रहे है.
महाराष्ट्र मालमत्ता विदृपण प्रतिबंधक कानून 1995 अंतर्गत मनपा क्षेत्र में सरकारी जगहों पर, सरकारी इमारतों पर बगैर अनुमति फ्लैक्स, बोर्ड, बैनर, झेंडे, पताका लगाने पर कार्रवाई की जाती है, जिसमें जुर्माने के साथ सजा का प्रावधान है. इसी कानून का आधार लेकर मनपा प्रशासन ने शहर में अवैध फ्लैक्स-बोर्ड लगाने वालों पर कडी कार्रवाई की चेतावनी जारी की थी. लेकिन यह चेतावनी केवल दस्तावेजों पर ही रह गई है. प्रत्यक्ष में मनपा का बाजार व लाईसेंस विभाग शहर पर अवैध फ्लैक्स-बोर्ड से मुक्त कराने में नाकाम साबित हुआ है.