* नशे में मिला तो देश में कहीं भी लाइसेंस नहीं मिलेगा
अमरावती/दि.14– प्रादेशिक परिवहन विभाग अब बहुत ही सख्त कदम उठाने जा रहा है. विभाग के अधिकारियों ने बताया कि, अब निजी बस चालक का जगह पर ही लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा. फिर उसे देश में कहीं भी वाहन चलाने का परवाना नहीं मिलेगा. गत 1 जुलाई को बुलढाणा जिले के सिंदखेड राजा में हुए भयंकर एक्सिडेंट के बाद आरटीओ कडे कदम उठा रहा है. इस हादसे में 25 मासूमों की जिंदा जलकर मृत्यु हो गई थी. अधिकांश पीडित युवा थे और नौकरी के लिए पुणे जा रहे थे.
आरटीओ ने निजी बस ट्रैवल्स संगठन की बैठक पुणे में बुलाई थी. जिसमें प्रदेश के विविध भागों के बस ऑपरेटर, मालक, संचालक सहभागी हुए. इस समय निजी बस यातायात संगठन के प्रसन्न पटवर्धन ने कहा कि बसों के जरिए हम लोग समाजसेवा कर रहे हैं. इसलिए सामाजिक दायित्व का भान सदैव रखा जाए. दस सूत्री कार्यक्रम तैयार किया गया है नियमों का अवश्य पालन हो.
* इन बातों की होगी जांच
– आपातकालीन व्दार की स्थिति
– ड्रंक एण्ड ड्राइव, स्पीड गवर्नर,
– दमकल, लाइट्स, इंडिकेटर
– बस की यात्री क्षमता
– वाहन चालक की मेडिकल टेस्ट
– बस की फिटनेस टेस्ट
– माल ढुलाई न करने