अमरावती पुलिस आयुक्तालय में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी

अमरावती/दि.21 – शहर में सार्वजनिक शांतता और सुव्यवस्था रखने के लिए अमरावती शहर पुलिस आयुक्त नवीनचंद्र रेड्डी ने महाराष्ट्र पुलिस कानून की धारा 37 (1) के मुताबिक प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किये है. यह आदेश 1 मई तक अमरावती पुलिस आयुक्तालय क्षेत्र में लागू रहेंगे.
आदेश के मुताबिक शस्त्र, लाठी, तलवार अथवा शारीरिक चोट पहुंचाने के लिए इस्तेमाल किये जाने वाले कोई भी शस्त्र, पत्थर अथवा फेंकने के उपकरण रखना, जमा करना अथवा तैयार करना अथवा कोई भी दाहक व विस्फोटक पदार्थ लेकर जाना, व्यक्ति के अथवा शव की प्रतिमा का प्रदर्शन करना, सार्वजनिक स्थल पर घोषणा देना, गीत गाना अथवा बजाना, असभ्य हाव भाव करना अथवा सभ्यता और नीतिमत्ता के खिलाफ तथा राज्य की सुरक्षा को खतरा निर्माण हो, ऐसे चित्र, चिन्ह, फलक अथवा अन्य वस्तु तैयार करना, प्रदर्शित करना अथवा प्रसारित करने के लिए पाबंदी लगाई गई है. इस आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम 1951 की धारा 135 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाने वाली है. नागरिकों को इस बाबत ध्यान रखने और शहर में शांति व सुव्यवस्था रहने के लिए सहयोग करने का आवाहन पुलिस प्रशासन की तरफ से किया गया है.