अमरावती

राज्य के 210 सहायक सरकारी वकीलों का प्रमोशन

अतिरिक्त सरकारी अभियोक्ता (गुट अ) पर की पदोन्नती

अमरावती/प्रतिनिधि दि.२४ – उच्च न्यायालय व्दारा जूनियर कोर्ट के सरकारी वकीलों के प्रमोशन मामले में हाईकोर्ट के अपने 3 दिसंबर 2019 को दिए गए फैसले पर क्रियान्वयन करने राज्य सरकार को आखिरी मौका देकर 26 जुलाई तक जवाब मांगा था. सुप्रिमकोर्ट के इस आदेश का पालन कर शुक्रवार को राज्य सरकार ने राज्य के 210 सहायक सरकारी वकीलों का अतिरिक्त सरकारी अभियोक्ता (गुट अ) पद पर प्रमोशन किया है.
राज्य गृह विभाग के विधि विभाग उपसचिव किशोर भालेराव के हस्ताक्षर व्दारा प्रमोशन का लाभ दिया जा रहा है. 210 सहायक सरकारी अभियोक्ताओं की सूची घोषित की गई है. प्रमोशन से वंचित सरकारी वकीलों का संगठन रहने वाली द महाराष्ट्र स्टेट पब्लिक प्रॉसिक्यूटर्स एसो. की ओर से साल 1999 में मुंबई हाईकोर्ट के औरंगाबाद खंडपीठ में याचिका दाखिल की गई थी. जिसमें राज्य सरकार के सरकारी वकिलों की नियुक्ति की नीति के संदर्भ में रोष व्याप्त किया गया था. फौजदारी धारा 24 अंतर्गत जूनियर कोर्ट में सरकारी वकीलों की नियुक्ति की जाती है किंतु वर्ष 2014 में राज्य सरकार व्दारा इसमें बदलाव किए गए थे.
उसके अनुसार सरकार व्दारा बार अथवा ठेकेदारी पद्धति से सरकारी वकीलों की नियुक्ति का निर्णय लिया गया था. सरकार के इस निर्णय के कारण सरकारी वकीलों के प्रमोशन का मार्ग बंद हो गया था. उसके खिलाफ कोर्ट में याचिका दायर करने के पश्चात औरंगाबाद हाईकोर्ट की खंडपीठ की ओर से महाराष्ट्र स्टेट पब्लिक प्रॉसिक्यूटर्स एसो. की याचिका पर 25 जुलाई 2017 को न्यायाधीश टी.वी. नरवाडे ने सरकारी वकिलों की ओर से निर्णय दिया.
उसमें वकीलों को प्रमोशन देने के निर्देश दिए थे. उसके पश्चात इस निर्णय के खिलाफ राज्य सरकार ने उच्चतम न्यायालय में आहवान दिया था. लेकिन उच्चतम न्यायालय ने राज्य सरकार की याचिका को अस्विकार किया और राज्य सरकार को सरकारी वकीलों का प्रमोशन साथ ही उस संदर्भ की रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए. उसके अनुसार राज्य सरकार ने उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार शुक्रवार को 210 वकीलों की सूची जारी की.

Related Articles

Back to top button