अमरावतीमहाराष्ट्र

दिव्यांग कर्मचारीयो को 2016 से पदोन्नती आरक्षण लागू – राजेंद्र दिक्षित

दिव्यांग कर्मचारी संगठन ने माना मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री का आभार

अमरावती/दि.30– राज्य शासन मे कार्यरत दिव्यांग कर्मचारी के लिए 30 जून 2016 से पदोन्नती आरक्षण लागू करने का निर्णय 23 जुलै 2024 को महाराष्ट्र के मंत्रिमंडल की बैठक मे लिया गया. इस प्रकार की जानकारी (शासन मान्यता प्राप्त) महाराष्ट्र राज्य अपंग कर्मचारी संगठन मुंबई 32 जिला अमरावती के जिलाध्यक्ष राजेंद्र दिक्षित ने (अपंग) दिव्यांग कर्मचारियो के हितार्थ दि है. वही संगठन ने राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस व अजीत पवार का आभार माना है.
राजेन्द्र दिक्षित ने एक प्रेस विज्ञप्ति व्दारा बताया कि इस बैठक मे अध्यक्ष स्थान पर राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे थे. गट ड से गट अ के पदोन्नती मे जाने के लिए 4 प्रतिशत आरक्षण 30 जनवरी 2016 से लागू किया गया है. इसका लाभ काल्पनिक पद्धती से गट अ निम्नस्तर तक मिलेंगा. 30 जून 2016 से जिस दिनांक पर दिव्यांग अधिकारी या कर्मचारी पदोन्नती के लिये पात्र रहेगा. उनको उस दिनांक से काल्पनिक स्वरूप का आरक्षण लाभ मिलेंगा. पदोन्नती प्रत्यक्ष आर्थिक लाभ उनको प्रत्यक्ष पदभार स्वीकारने की तारीख से लागू होंगा. इस निर्णय से पदोन्नती श्रृंखला के अंतर्गत सेवा जेष्ठता पर परिणाम होने की परेशानी टालने के लिए 30 जून 2016 के बाद मान्यता दिये हुए प्रत्येक चयनसूची नुसार पद 20 अप्रैल 2023 का शासन निर्णय की तरतुदनुसार प्रत्येक शासकीय आस्थापना के दिव्यांग आरक्षण की गणना की जाए और पात्र दिव्यांग संख्या उपलब्ध नही रहने पर अधिसंख्या पद निर्माण की जाए. ऐसा निर्णय उस बैठक मे लिया गया. दिव्यांग कर्मचारी को वर्ष 2016 से पदोन्नती आरक्षण लागू करने के लिये महाराष्ट्र राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार के इस निर्णय पर शासन मान्यता प्राप्त महाराष्ट्र राज्य अपंग कर्मचारी संगठन मुंबई- 32 के राज्याध्यक्ष रवींद्र पाटील, राज्य सचिव परमेश्वर बाबर और जिला अमरावती जिलाध्यक्ष राजेंद्र दिक्षित, जिला सचिव किशोर मालोकार व संपूर्ण जिला कार्यकारणी ने आभार व्यक्त किया है.

 

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