अमरावती/दि.22 – शालेय शिक्षा विभाग में गत तीन-चाल वर्षों से कर्मचारी भर्ती व पदोन्नति को ब्रेक लगा है. इस कालावधि में बड़े पैमाने पर सेवानिवृत्ति होने से करीबन सभी विभाग के पद बड़े पैमाने पर रिक्त है. शिक्षा विभाग के प्रशासन शाखा के केंद्र प्रमुख से संचालक पद तक हजारों पद रिक्त रहने की जानकारी है. जिस पर सरकार व्दारा स्वयं का फरवरी माह का शासन निर्णय रद्द कर खुले गट के पद भर्ती हेतु अनुमति दी है.
जो पिछड़ावर्गीय अधिकारी, कर्मचारी 25 मई 2004 के शासन निर्णय अनुसार पदोन्नति में आरक्षण का लाभ लेकर सेवा ज्येष्ठता सूची में ऊपर के पद पर आये होंगे, ऐसे कर्मचारी 25 मई 2004 को या उससे पूर्व शासन सेवा में उपस्थित हुए कर्मचारी 25 मई 2004 को सेवा ज्येष्ठतानुसार आगामी पदोन्नति के लिये पात्र ठहराये जायेंगे. इसके बाद के कर्मचारी उनकी सेवा प्रवेश की मूल ज्येष्ठतानुसार आगामी पदोन्नति के लिये पात्र ठहराये जायेंगे. इससे पूर्व के 18 फरवरी 2021 के निर्णयानुसार यदि किसी को पदोन्नति दी गई हो तो वह रद्द होने वाली है.
- शासन व्दारा हाल ही में लिये गये शासन निर्णय लेकर उसमें सिर्फ खुले संवर्ग में पद पदोन्नति से भरने का निर्णय लिया गया. मात्र पिछड़ावर्गीय आरक्षण के पद रिक्त ही रहने से 25 प्रतिशत से अधिक जगह रिक्त ही रहने वाली है. इस कारण कुछ पैमाने पर काम का बोझ कायम रहने वाला है.
– पंकज गुल्हाने, राज्य उपाध्यक्ष, जि.प. लिपिक कर्मचारी संगठना