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विद्युत अनुदान के लिए प्रॉम्ट पेमेंट डेट की शर्त होगी खारिज

भाजपा शहराध्यक्ष किरण पातुरकर के प्रयास रहे सफल

अमरावती/ दि.29 – विदर्भ व मराठवाडा के औद्योगिक ग्राहकों को वर्ष 2017 से राज्य के तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व वित्तमंत्री सुधीर मुनगंटीवार की वजह से विद्युत अनुदान मिलना शुरु हुआ था. परंतु वर्ष 2021-22 में महाविकास आघाडी सरकार ने इस अनुदान को बंद कर दिया था. पश्चात सत्ता में आयी शिंदे-फडणवीस सरकार ने विदर्भ व मराठवाडा के औद्योगिक ग्राहकों के लिए यह अनुदान दुबारा शुरु किया है, लेकिन महावितरण ने प्रॉम्ट पेमेंट डेट से पहले बिल भरने पर ही अनुदान मिलने की शर्त डाल दी. जिसपर अपनी आपत्ति दर्ज कराते हुए भाजपा के शहर अध्यक्ष व एमआईडीसी इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के अध्यक्ष किरण पातुरकर ने कहा था कि, यह विद्युत अनुदान राज्य सरकार व्दारा दिया गया है. जिसका महावितरण व्दारा अपने बिल वसूल करने के लिए गलत तरीके से उपयोग किया जा रहा है. साथ ही कई बार खुद महावितरण व्दारा प्रॉम्ट पेमेंट डेट से पहले बिल ही नहीं दिये जाते. जिसकी वजह से भुगतान की अंतिम तारीख के पहले विद्युत बिल की अदायगी संभव नहीं होती. अत: इस शर्त को रद्द किया जाए. किरण पातुरकर व्दारा किये गए प्रयासों के चलते राज्य के उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने महावितरण को विद्युत अनुदान के लिए प्रॉम्ट पेमेंट डेट की शर्त रद्द करने संदर्भ में निर्देश दिये. जिसके चलते सभी औद्योगिक ग्राहकों को विद्युत अनुदान का लाभ मिलेगा.
इस विषय को लेकर उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के निर्देश पर एमआईडीसी इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के अध्यक्ष किरण पातुरकर तथा लघु उद्योग भारती के अध्यक्ष आशिष चंदाराणा की महावितरण के संचालक विश्वास पाठक से चर्चा हुई. जिसने महावितरण व्दारा बताया गया कि, महावितरण की गलती के चलते जिन विद्युत ग्राहकों को अनुदान की रकम नहीं मिली, उन्हें भी यह रकम प्रदान की जाएगी. साथ ही इस समय 9 माह का अनुदान मिलने की मांग उठाने पर महावितरण के संचालक विश्वास पाठक ने इस बारे में डेप्युटी सीएम देवेंद्र फडणवीस से चर्चा करने के उपरांत निर्णय लेने की बात कही.

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