अमरावती/ दि. 29- नजूल संपत्तिधारक टैक्स व बकाया टैक्स 31 मार्च से पूर्व भरे. अन्यथा जमीन राजस्व अधिनियमनुसार कारवाई की जायेगी. ऐसी चेतावनी भूमि अभिलेख उप अधीक्षक अनिल फुलझेले ने दी है.
शहर में अनेक नजूल संपत्तिधारक है. उन्हें हर साल 31 मार्च से पूर्व टैक्स भरना आवश्यक है. तथापि केवल 35 प्रतिशत नजूल संपत्ति धारको ने टैक्स भरा है. 65 प्रतिशत संपत्तिधारको ने अभी तक टैक्स नहीं भरा है. भूमि अभिलेख कार्यालय ने बार बार विनती करके भी रकम भरी नही हैं. इन बातों की गंभीर रूप से दखल ली गई है. संबंधित संपत्तिधारक 31 मार्च से पूर्व कर न भरने पर बकाया नजूल करवसूली के लिए महाराष्ट्र जमीन राजस्व अधिनियम 1966 नुसार कार्यवाई करने की चेतावनी फुलझेले ने दी है.