अमरावती

दर्यापुर में प्रापर्टी धारकों को जब्ती का नोटीस

5 करोड से ज्यादा वसूली की चुनौती

* बडे बकायादार नगर पालिका के निशाने पर
* 21 मार्च से सील करने की कार्रवाई शुरु
दर्यापुर/ दि. 24 – मार्च माह समाप्त होने को केवल एक सप्ताह बकाया रह गया है. ऐसे में शहर के प्रापर्टी धारकों से करीब 5 करोड 72 लाख 81 हजार 650 रुपए बकाया टैक्स वसूल करने की चुनौती है. इस टैक्स की वसूली के लिए नप प्रशासन ने बडे बकायादारों को जब्ती का नोटीस थमाया है.
शहर के प्रापर्टी धारकों पर चालू आर्थिक वर्ष में 7 करोड 23 लाख 43 हजार 303 रुपए टैक्स बकाया था. जिसमें से 1 करोड 85 लाख रुपए वसूल हुआ है. अब तक पौने छह करोड रुपए वसूल होना बकाया है. इसके लिए सख्त वसूली अभियान शुरु किया गया है. बीते 1 फरवरी से विशेष अभियान चलाया जा रहा है. इस वसूली अभियान के लिए नगर पालिका प्रशासन ने कुल 10 प्रभाग में प्रति प्रभाग 2 कर्मचारी नियुक्त किये गए है. जो प्रापर्टी धारक पर ज्यादा टैक्स बकाया है, उनसे वसूली करने पर ध्यान केंद्रीत किया गया है. 200 से अधिक प्रापर्टी धारकों को जब्ती का नोटीस थमाया गया है. इसके कारण आगामी वक्त में मनपा प्रशासन और बकायादारों के बीच हंगामा मचने की संभावना व्यक्त की जा रही है.
नगर पालिका क्षेत्र के सभी घटक के प्रापर्टी धारकों पर पानी, प्रापर्टी टैक्स व अन्य टैक्स के करोडों रुपए बकाया है. यह बकाया वसूल करने के लिए पालिका प्रशासन व्दारा विभिन्न उपाययोजना की जा रही है. फिर भी बकायादार टैक्स भरने में लापरवाही बरत रहे है. जिसके कारण शहर के विकास कामों में बाधा निर्माण हो रही है. मार्च एडिंग मुहाने पर नगर पालिका आर्थिक दृष्टि से सक्षम होने के लिए 100 प्रतिशत वसूली के निर्देश नगर विकास मंत्रालय ने दिये है. इसे देखते हुए नप ने पूरी यंत्रणा काम में भिडा दी है. प्रापर्टी धारकों के पास जाकर टैक्स वसूल किया जा रहा हैं. नप प्रशासन के अनुसार शहर के प्रापर्टी धारकों से 5 करोड 72 लाख 81 हजार 650 रुपए वसूली बकाया है. नोटीस के बाद भी टैक्स न भरने वालों के खिलाफ जब्ती की कार्रवाई शुरु की गई है.

…तो प्रतिष्ठान सील करेंगे
कर्मचारी के माध्यम से बकाया रकम वसूली जा रही है. नागरिक जब्ती की कार्रवाई टालने के लिए वक्त रहते प्रापर्टी टैक्स भरे, टैक्स न भरने पर संबंधित के प्रतिष्ठान की निलामी या सील करने की कार्रवाई की जाएगी.
– पराग वानखडे,
मुख्याधिकारी नप. दर्यापुर

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