अमरावती

संपत्ति धारकों को खुद ही करना होगा अपनी संपत्ति का स्वयं मूल्यांकन

रेडीरेकनर के अनुसार देना होगा संपत्ति कर

  • सरकार ने जारी किया नया निर्देश

  • कर आकारणी में आयेगी सुसुत्रता, बेस रेट होगा निश्चित

अमरावती प्रतिनिधि/दि.२८ – संपत्तिधारकों को अब उनके घर व इमारतों का राज्य सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशानुसार स्वयं मूल्यांकन करना होगा. जिसके लिए सरकार ने संपत्तियों के १६ अलग-अलग प्रकार तय किये है और प्रत्येक प्रकार हेतु रेडीरेकनर के अनुसार करों की अलग-अलग दरें रहेगी. जिसकी वजह से संपत्ति कर आकार में सुसुत्रता आयेगी और बेस रेट को निश्चित करना सुलभ होगा. इसके साथ ही स्थानीय स्वायत्त संस्थाओं की आय बढकर राज्य सरकार के राजस्व में वृध्दि होगी, ऐसा उद्देश्य तय किया गया है. इस संदर्भ में मनपा द्वारा सैम्पल सर्वे पूरा कर लिया गया है. जिसकी जानकारी राज्य सरकार को भेज दी गई है. राज्य सरकार द्वारा आय बढाने के लिए संपत्ति कर आकार की नई पध्दति को अमल में लाये जाने की पूरी संभावना है. यह बेहद सुलभ पध्दति है. जिसमें भूखंड के कुल क्षेत्रफल, जमीन के बाजारमूल्य, इमारत के निर्माण मूल्य आदि बातों का समावेश किया गया है. इमारत निर्माण क्षेत्र तथा खुली जगह की गिन्ती भी की जायेगी और निवास तथा व्यवसायवाले क्षेत्र के लिए करों की अलग-अलग दरें रहेगी. साथ ही बहुमंजिला इमारत की नापजोख करते समय प्रत्येक मंजील का क्षेत्रफल ग्राह्य माना जायेगा. इस संदर्भ में एस-२ इन्फोटेक कंपनी से प्राप्त डेटा स्थानीय संपत्तियों की आंकडेवारी से नहीं जुड रहा है, ऐसे में मनपा को नये सिरे से डेटा को जोडना पड रहा है. प्रारंभिक १०० संपत्तियों की जानकारी एस-२ इन्फोटेक द्वारा दिये गये डेटा के साथ मैच नहीं कर रही. जिससे वह डेटा पूरी तरह से निरूपयोगी है और अब मनपा को सरकारी की नई संपत्ति कर आकारणी पध्दति के अनुसार नये सिरे से काम करना होगा.

  • कर आकार के लिए ऐसे होगा घरों का वर्गीकरण

महानगर पालिका, नगर परिषद व नगर पंचायत कार्यक्षेत्र में निर्माण प्रकार के अनुसार अलग-अलग इमारतों व घरों का समावेश होता है. जिसमें झोपडी या मिट्टी से बने घर, पत्थर-ईटों से बने कच्चे-पक्के घर, आरसीसी से बने घर, बहुमंजिला इमारत (टावर), अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित आलिशान घर, औद्योगिक कामों के लिए लोहे व टीन के जरिये बनाये गये शेड, ऐसे १६ प्रकारों का समावेश है. जिन पर अलग-अलग दरों से संपत्ति कर लगाया जायेगा.

  • जगह के हिसाब से बदलेगी कर की दरें

इस समय शहर के प्रमुख रास्ते के ठीक पास में रहनेवाली संपत्तियों अथवा रास्ते से दूर रहनेवाली संपत्तियों तथा शहर के बीचोंबीच रहनेवाली संपत्तियों और शहर से दूर रहनेवाली संपत्तियों के संपत्ति कर की दरें एक जैसी है. लेकिन अब सरकार के नये रेडीरेकनर के अनुसार झोपडपट्टी, गांवठान, मुख्य शहर से सटे नये रिहायशी इलाकों तथा शहर के भीतर मौकेवाले स्थानों पर रहनेवाली संपत्तियों के करों की दरें अलग-अलग रहेगी. जिसके तहत शहर के मुख्य रास्तों एवं प्रमुख इलाकों में रहनेवाली संपत्तियों की दरें अधिक रहेगी. वहीं दुरस्थ इलाकों में रहनेवाली संपत्तियों की दरें कम रहेगी.

  • सर्वसामान्यों को बैठेंगा करवृध्दि का फटका

अब सभी को रेडीरेकनर के अनुसार नई दरों से संपत्ति कर अदा करना होगा. जिससे सर्वसामान्यों की जेब पर बोझ बढेगा. साथ ही अब हर एक को अपनी संपत्ति का स्वमूल्यांकन करना होगा. जिससे लोगों पर जिम्मेदारी और अधिक बढेगी. – चेतन गावंडे महापौर, अमरावती मनपा

  • सरकार ने मांगी मनपा से जानकारी

नई संपत्ति कर प्रणाली लागू करने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने अमरावती मनपा से जानकारी मांगी है, जो हमने सरकार को भेज दी है. सभी नागरी स्थानीय स्वायत्त संस्थाएं इस प्रणाली की कक्षा के दायरे में आयेंगे. – प्रशांत रोडे आयुक्त.

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