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संपत्ति कर में छूट 7 मई तक

मनपा की घोषणा

अमरावती/ दि. 1- मनपा ने संपत्ति कर में ब्याज और दंड से छूट की अवधि अब 7 मई तक बढा दी है. यह घोषणा आज करते हुए मनपा की तरफ से बताया गया कि ऑनलाइन रूप से भी संपत्ति कर का भुगतान किया जा सकता है. मनपा की विज्ञप्ति में बताया गया कि दंड 100 प्रतिशत माफ करने के साथ सामान्य कर में 10 प्रतिशत छूट दी गई है. उसी प्रकार महिलाओं के नाम से मालमत्ता रहने पर 5 प्रतिशत अतिरिक्त छूट और सौर उर्जा एवं रेन वॉटर हार्वेस्टिंग वाले भवनों को भी हाउस टैक्स में रियायत का प्रावधान हैं. यह छूट आगामी 7 मई से पहले टैक्स का भुगतान करने पर मिलेगी. इस बीच मंगलवार को एक ही दिन में मनपा को हाउस टैक्स के रूप मेें तीन करोड वसूली होने का समाचार है. पहले हाउस टैक्स की रियायत 30 अप्रैल तक थी.

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