अमरावतीमहाराष्ट्र

31 जुलाई तक ही रहेगी संपत्ति कर में छूट

ऑनलाइन भुगतान के लिए मनपा द्बारा विशेष सुविधा

अमरावती/दि.17– करदाताओं के जबरदस्त प्रतिसाद और नागरिकों की मांग पर, अमरावती मनपा ने सभी रियायतों के साथ वर्ष 2023-24 और 2024-25 के लिए कर भुगतान की समय सीमा 31 जुलाई 2024 तक के लिए बढा दी थी, लेकिन अब इस समय सीमा को आगे बढाए जाने की जानकारी मनपा ने दी है. विदित है कि, अमरावती महानगरपालिका क्षेत्र के सभी संपत्ति मालिको के संपत्ति कर के ऑनलाइन भुगतान के लिए नगर निगम की वेबसाइट पर विशेष व्यवस्था की गई है. संपत्ति मालिकों को कर भुगतान करने पर विलंब कर का जुर्माना (यदि कोई हो)100 % माफ कर दिया गया है और मनपा द्बारा वर्तमान कर पर 10% की छूट भी दी गई है. इसके साथ ही ऑनलाइन टैक्स भुगतान करनेवाले संपत्ति मालिकों को 3% अतिरिक्त कर छूट दी गई है और महिलाओं के स्वामित्व वाली संपत्तियों पर 5% अतिरिक्त कर छूट दी गई है. वही सौर उर्जा परियोजनाओं(सोलर) और वर्षा जल संचयन के लिए बडी छूट दी जा रही है. महानगर पालिका ने सभी संपत्ति मालिको से अनुरोध किया है कि, महान छूट का लाभ उठाने और नगर निगम का सहयोग के लिए 31 जुलाई 2024 से पहले उपरोक्त वेबसाइट पर अपनी संपत्ति के नये नंबर और नाम के अनुसार कर का भुगतान करें. मनपा द्बारा व्यक्तिगत लिंक के साथ पंजीकृत मोबाइल नंबर पर संपत्तिवार एसएमएस भेजा गया है और आप उसके माध्यम से संपत्ति बिल भी डाउनलोड कर सकते है और कम कर भुगतान कर सकते हैं. भले ही आपने पहले ही कर का भुगतान कर दिया हो फिर भी यदि बकाया कर की मांग की जाती है. तो सभी क्षेत्रीय कार्यालयों में संबंधित सुधार करवाए जा सकते है. संपत्ति धारकों को सलाह दी जाती है कि अधिकाधिक वेबसाइट पर संपत्ति खोजने के लिए नगर निगम द्बारा जारी नोटिस और भुगतान पर नई संपत्ति संख्या या यूपीआईसी आईडी का उपयो

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