अमरावती

संपत्ति टैक्स भरने की अवधि 10 दिन बढ़ायी

महापौर चेतन गावंडे ने दी जानकारी

अमरावती प्रतिनिधि ३ – संपत्ति टैक्स बकायादारों को दिलासा देने की दृष्टि से अमरावती महानगरपालिका मार्फत 25 जनवरी से 15 मार्च 2021 इस कालावधि मे मालमत्ता कर अभय योजना 2020-21 लागू की गई थी. इस दरमियान गत फरवरी माह में कोरोना का जोरदार कहर शुरु होने से 15 दिनों का लॉकडाउन घोषित किया गया. जिस कारण नागरिकों को आर्थिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. इसका विचार करते हुए अंतिम अवधि 15 मार्च (कम से कम 10 दिनों तक) यानि 25 मार्च तक मालमत्ता कर अभय योजना 2020-21 में अवधि बढ़ाये जाने की जानकारी महापौर चेतन गावंडे ने दी. इस योजना व्दारा मालमत्ता कर बकाया होने वाले नागरिकों को अपने मालमत्ता कर की बकाया राशि20 प्रतिशत अधिक दंडात्मक रकम भरने पर उन्हें 80 प्रतिशत इतनी बड़े पैमाने पर दंडात्मक रकम पर छूट मिलने वाली है. इस अभय योजना के लिये किसी भी प्रकार की अवधि नहीं दी जाएगी. इसके साथ ही मालमत्ता कर की रकम व 80 प्रतिशत सहूलियत के अलावा शेष 20 प्रतिशत दंडात्मक राशि एक ही समय में भरनी है. 25 मार्च 2021 तक इस योजना का लाभ लेने का आवाहन महापौर चेतन गावंडे ने किया है.

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