अमरावती

मनपा उपायुक्त की नियुक्ति का प्रस्ताव निलंबित

नगर विकास विभाग ने आयुक्त को दिया अभिवेदन का अवसर

अमरावती प्रतिनिधि/दि.११अमरावती मनपा द्वारा भेजे गये उपायुक्त की नियुक्ति का प्रस्ताव नगर विकास विभाग द्वारा निलंबित किया गया है. इस प्रस्ताव पर एक माह के भीतर मनपा आयुक्त व सर्वसाधारण सभा द्वारा अभिवेदन किया जाये. ऐसा निर्णय भी लिया गया है. ऐसे में अब इस विषय को लेकर मनपा में एक बार फिर सत्तापक्ष व आयुक्त के बीच टकराववाली स्थिति दिखाई दे सकती है.
बता दें कि, इस वर्ष अप्रैल माह में उपायुक्त (सामान्य) विजय खोराटे का तबादला होने की वजह से रिक्त हुए इस पद पर नियुक्ती हेतु सर्वसाधारण सभा द्वारा प्रस्ताव मंजूर किया गया था तथा मौजूदा पर्यावरण अधिकारी व कर मूल्यांकन अधिकारी महेश देशमुख के नाम की सिफारिश भी आमसभा द्वारा की गई थी. लेकिन आयुक्त द्वारा इस सिफारिश को मान्य नहीं करते हुए सर्वसाधारण सभा के प्रस्ताव को विखंडन हेतु सरकार के पास भेजा गया. पश्चात सिस्टीम मैनेजर अमित डेंगरे को इस पद पर नियुक्त किया गया. ऐसे में आयुक्त तथा महापौर व सत्तापक्ष के बीच टकराववाली स्थिति उत्पन्न हो गयी. वहीं दूसरी ओर नगर विकास विभाग ने प्रशासन द्वारा भेजे गये प्रस्ताव को अब तक विखंडित नहीं किया है. बल्कि इसे अस्थायी तौर पर निलंबित किया गया है. महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम की धारा 45, 53 व 54 के प्रावधानों तथा 4 मई 2006 के सरकारी निर्णय का उल्लेख करते हुए सर्वसाधारण सभा द्वारा 18 सितंबर 2020 का प्रस्ताव क्रमांक 28 सुसंगत नहीं रहने का युक्तिवाद करते हुए मनपा आयुक्त ने इसे विखंडन करने की अपील की है. लेकिन इस पर निर्णय लेने से पहले नगर विकास विभाग ने इस प्रस्ताव को अस्थायी तौर पर निलंबित किया है. साथ ही महाराष्ट्र मनपा अधिनियम की धारा 451(2) के अनुसार एक माह के भीतर आयुक्त व सर्वसाधारण सभा को अभिवेदन प्रस्तुत करने का आदेश दिया है. इस कालावधी के भीतर अभिवेदन प्रस्तुत नहीं करने पर धारा 451 (3) के अनुसार कार्रवाई करने की चेतावनी दी गई है.

  • आमसभा में अभिवेदन लेंगे

संबंधित प्रस्ताव निलंबित हो जाने का अधिकृत पत्र अब तक हमें प्राप्त नहीं हुआ है, लेकिन यह पत्र प्राप्त हो जाने के बाद उसे आमसभा में प्रस्तुत किया जायेगा और इस पर आयुक्त व सर्वसाधारण सभा द्वारा अभिवेदन प्रस्तुत किया जायेगा. ऐसी जानकारी महापौर चेतन गावंडे द्वारा दी गई है.

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