अमरावतीमहाराष्ट्र

नझूल जमिनों के फ्री होल्ड को अभय

वर्ग-2 की जमीन वर्ग-1 में रुपांतरित करने अधिमूल्य में छूट

अमरावती/दि.1– शासकीय भोगवटदार वर्ग-2 की जमीन को वर्ग-1 में रुपांतरित (फ्री होल्ड) करने हेतु लगाए जानेवाले अधिमूल्य में छूट दी जा रही है और इस अभय योजना को 31 दिसंबर 2025 तक समयावृद्धि दी गई है. मंत्रिमंडल के इस फैसले से अमरावती व नागपुर विभाग के नागरिकों को राहत मिलती नजर आ रही है.
बता दें कि, तत्कालीन मध्यप्रांत व बेरार क्षेत्र में लागू रहनेवाले कानून के तहत बडे पैमाने पर नझूल व सरकारी जमिने लीज पट्टे पर दी गई थी. इसमें से महाराष्ट्र राज्य की निर्मिती से पहले अधिकांश जमिने संबंधित राजस्व विभाग ने उस समय के अधिनियम में रहनेवाले प्रावधान के अनुसार दी गई थी. जिसके चलते इन जमिनों के किराए पट्टे का नूतनीकरण उस वक्त दर्ज नियमों व शर्तो के अनुसार किया जाता है. इन नझूल भूखंड धारकों को उनके भूखंड का मालकी हक्क देने संदर्भ में राज्य सरकार ने 16 मार्च 2024 के जीआर अनुसार विशेष अभय योजना चलाने को मंजूरी दी.
कृषक, निवासी, वाणिज्यीक व औद्योगिक प्रयोजन हे हेतु ली गई सरकारी जमिनों अथवा लीज पट्टे पर ली गई वर्ग-2 की जमिनों को वर्ग-1 में रुपांतरित करने हेतु सहुलियत के तहत अधिमूल्य भरने की मुदत वर्ष 2024 में ही खत्म होनेवाली थी, परंतु अब सरकार ने इसे एक साल फिर समयावृद्धि दी है. जिससे नागरिकों को काफी राहत मिल रही है.

* बाजार मूल्य के दो फीसद दर से अधिमूल्य
जमीन फ्री होल्ड करने हेतु ऐसी जमिनों की प्रचलित वार्षिक दर के विवरण पत्र में दर्ज बाजार मूल्य का दो फीसद अधिमूल्य लगाया जाएगा. इसमें शर्त भंग हेतु एक फीसद दर से अनर्जीत रकम भी वसूल की जाएगी.

* सरकार द्वारा नझूल जमिनों को फ्री होल्ड करने हेतु एक साल की समयावृद्धि दी गई है. ऐसे में सरकारी व भोगवटदार वर्ग-2 जमिनधारक नागरिकों द्वारा अधिक से अधिक संख्या में इस अभय योजना का लाभ लिया जाना चाहिए. ताकि उनकी जमिने वर्ग 1 में रुपांतरित हो सके.
– अनिल भटकर
उपविभागीय अधिकारी.

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