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अग्रणी समाचार पत्रों में दे दर्ज अपराधों की जानकारी

पब्लिक की डिमांड

लोकसभा का रण-2024
अमरावती/दि.19– घोषित लोकसभा चुनाव को लेकर राजनितिक दल तैयारी कर रहे है. मेल जोल बढ गया है. बैठकों के दौर चल रहे है. जिनमें प्रचार के मुद्दे और बडे नेताओं की सभा के नियोजन पर चर्चा हो रही है. इसी कडी में प्रशासन के नियम कायदों की भी चर्चा हो रही है. नियमानुसार प्रत्याशियों को अपने पर दर्ज आपराधिक मामलों की जानकारी देनी होगी. इसके लिए बकायदा पोस्टर लगाने होगे. नये नियम के अनुसार समाचार पत्रों में विज्ञापन देकर वोटर्स को अवगत कराना होगा. इसी बात को लेकर डिमांड उठी है कि छोटे, कम प्रसार वाले अखबारों की बजाए चर्चित और प्रमुख समाचार पत्रों में विज्ञापन दिए जाए. जिससे अधिकाधिक वोटर्स को अपने प्रत्याशी की जानकारी मिले.

* तीन बार देना होगा विज्ञापन
चुनाव आयोग ने कई निर्देश जारी किए है. पिछले चुनाव की तरह इस बार भी प्रत्याशियों को उन पर दर्ज गुनाहों की विस्तृत जानकारी देनी होगी. जिसके अनुसार तीन बार प्रमुख अखबारों में विज्ञापन देने होगें. प्रत्येक उम्मीदवार के लिए यह नियम लागू किए जाने की जानकारी चुनाव अधिकरी ने दी.

* बूथों के नजदीक पोस्टर
समाचार पत्रों में विज्ञापन देने के अलावा उम्मीदवारों को दर्ज गुनाह का रिकॉर्ड के पोस्टर, फ्लैक्स छपवाकर प्रमुख चौराहों पर विशेष कर मतदान केंद्र के समीप लगाने होगें. पिछले चुनाव में भी उम्मीदवारों ने अपना आपराधिक रिकॉर्ड पोस्टर पर छपवाकर उसे बूथ के नजदीक लगाया था. इस बार भी सभी उम्मीदवारों के लिए यह बंधनकारक रहने की जानकारी चुनाव अधिकारी ने दी. उन्होनें बताया कि पोस्टर की संख्या बूथ की संख्या की अनुपात में रह सकती है. ऐसे पोस्टर लगाना अनिवार्य होगा. वोटर्स को अपने उम्मीदवार की आपराधिक पार्श्व भूमी जानने का पुरा अधिकार है. उल्लेखनीय है कि गत कुछ वर्षो से उम्मीदवार और उसके परिवार की संपत्ती का शपथ पत्र भी नामांकन के साथ जोडना अनिवार्य किया गया है. उसके साथ ही उन पर दर्ज अपराधों का ब्यौरा भी देना बंधनकारक है.

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