अमरावतीविदर्भ

शनिवार व रविवार का जनता कर्फ्यू रद्द

(sailesh nawal) जिलाधीश शैलेश नवाल ने जारी किये आदेश

प्रतिनिधि/दि.२०

अमरावती – जिले में कोरोना के लगातार बढते संक्रमण को नियंत्रित करने हेतु जिला प्रशासन द्वारा प्रत्येक सप्ताह के अंत में शनिवार व रविवार को दो दिनों का जनता कर्फ्यू व कडा लॉकडाउन लागू किया जाता था. जिसे अब रद्द कर दिया गया है. ऐसे में शनिवार व रविवार को भी जिले में तमाम नागरी व व्यापारिक गतिविधियां सप्ताह के अन्य दिनों की तरह चलती रहेगी. इस आशय का आदेश जिलाधीश शैलेश नवाल द्वारा बीती शाम जारी किया गया है.

बता दें कि, कोरोना के खतरे को देखते हुए इस समय जिले में आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम २००५ तथा महामारी प्रतिबंधात्मक अधिनियम १८९७ लागू किया गया है. साथ ही कोरोना प्रतिबंधात्मक उपाय योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु जिले में १ अगस्त से फौजदारी प्रक्रिया अधिनियम १९७३ की धारा १४४ (१) (२) (३) के तहत ३१ अगस्त तक लॉकडाउन व कर्फ्यू के संदर्भ में आदेश जारी किये गये है. जिसके तहत प्रत्येक शुक्रवार की शाम ७ बजे से सोमवार की सुबह ७ बजे तक कडा कफ्र्यू व लॉकडाउन लागू किया गया था. लेकिन अब इस दो दिवसीय जनता कर्फ्यू के आदेश को रद्द कर दिया गया है. ऐसी जानकारी जिलाधीश शैलेश नवाल द्वारा जारी की गई है.

यहां यह विशेष उल्लेखनीय है कि, विगत दो सप्ताह से शहर के कई क्षेत्रों में जनता कर्फ्यू व लॉकडाउन का खुलेआम उल्लंघन किया जा रहा था. वहीं लगातार दो सप्ताह कुछ इलाकों में सब्जी बाजार भी लगा, लेकिन इसके बावजूद पुलिस, मनपा व जिला प्रशासन द्वारा ऐसे मामलों में कोई कार्रवाई नहीं की गई. जिसके चलते प्रशासन द्वारा अपनायी जा रही भेदभावपूर्ण नीति पर भी सवालियां निशान लगते दिखाई दे रहे थे. वहीं दूसरी ओर मिशन बिगेन अगेन के अंतर्गत राज्य में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो गयी है. ऐसे में पर्व व त्यौहारोंवाले काल के दौरान कर्फ्यू का आदेश जारी रहने के चलते लोगों में काफी हद तक नाराजगी देखी जा रही थी. साथ ही कई उद्योगोें व व्यवसायों के लिए इस जनता कर्फ्यू की वजह से समस्याएं उत्पन्न होने के चलते इस जनता कर्फ्यू को रद्द करने की मांग की जा रही थी. इसी पार्श्वभुमि पर गत रोज जिलाधीश शैलेश नवाल ने प्रति सप्ताह लगाये जानेवाले दो दिवसीय जनता कर्फ्यू व लॉकडाउन को रद्द करने का आदेश जारी किया है. हालांकि आगामी ३१ अगस्त तक अंशत: लॉकडाउन जारी रहेगा और सभी व्यापारिक प्रतिष्ठानों व आस्थापनाओं को सुबह ७ से शाम ७ बजे तक खुलने की ही अनुमति रहेगी. साथ ही सभी को सोशल डिस्टंसिंग संबंधी नियमों का भी कडाई से पालन करना होगा.

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