अमरावती / दि.16– जिला व सत्र न्यायधीश क्रमांक 5 श्रीमती पीएन राव ने लगभग 9 वर्ष पहले घर में घुसकर मूक-बधीर लडकी से छेडछाड कर उस पर अत्याचार की कोशिश करनेवाले आरोपी गजानन महादेव गवली को दोषी पाकर तीन वर्ष सामान्य कैद और 3 हजार रूपए जुर्माना की सजा सुनाई. इस मामले में पांच साक्षीदार कोर्ट में पेश किए गये. उसी प्रकार अतिरिक्त सरकारी वकील प्रफुल्ल तापडिया ने अभियोजन पक्ष की तरफ से पैरवी की.
इस्तगासे के अनुसार घटना 22 नवंबर 2015 की है. पीडिता की मां अपने काम पर गई थी. दिव्यांग पीडिता घर में अकेली थी. मां दोपहर 3.30 बजे के दौरान लौटी तो आरोपी गजानन गवली नजर आया. वह पीडिता से जोर जबर्दस्ती कर रहा था. मां को देख आरोपी भाग गया. पीडिता को साथ लेकर मां ने राजापेठ थाने में शिकायत दी.
उप निरीक्षक कान्होपात्रा बन्सा ने मामले की जांच की. आरोपपत्र कोर्ट में दायर किया गया. पैरवी अधिकारी गजानन नागे और अरूण हटवार ने सरकारी वकील को सहयोग किया. एड तापडिया ने जोरदार पैरवी की.कोर्ट ने आरोपी को दोषी पाकर सजा सुनाई.