अमरावती

11 माह में सवा लाख से अधिक वाहन चालकों पर दंड

1.24 करोड रुपयों का दंड किया गया वसूल

अमरावती/दि.8 – इन दिनों यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों की संख्या लगातार बढ रही है. जिनके खिलाफ शहर पुलिस की यातायात शाखा द्बारा लगातार कार्रवाईयां की जा रही है. इसके तहत विगत 11 माह के दौरान नो पार्किंग मेें खडे 12 हजार 945 वाहनों पर शहर यातायात शाखा द्बारा कार्रवाई की गई. वहीं इस दौरान मोटर वाहन अधिनियम के तहत 1 लाख 35 हजार वाहनों पर कार्रवाई करते हुए 1 करोड 24 लाख 8 हजार 650 रुपए का दंड संबंधित वाहन चालकों से वसूल किया गया.
प्रतिमाह औसत 13 हजार वाहन चालकों पर होती है कार्रवाई
शहर यातायात पुलिस महकमे की पूर्व व पश्चिम शाखा अंतर्गत जनवरी से नवंबर माह के दौरान 1 लाख 35 हजार 194 वाहन चालकों के खिलाफ नियमों का उल्लंघन करने को लेकर दंडात्मक कार्रवाई की गई. यानी प्रति माह औसतन 12 हजार 990 वाहन चालकों से दंड वसूल किया गया. इसके अलावा जो वाहन चालक यातायात नियमों का उल्लंघन करते हुए पुलिस की नजर में नहीं आये, उनकी संख्या अलग है. ऐसे में माना जा सकता है कि, प्रति माह कई हजार लोगोें द्वारा यातायात नियमों का उल्लंघन किया जाता है. जिसमें से इक्का-दुक्का लोगों के खिलाफ ही यातायात पुलिस द्वारा रोजाना कार्रवाई की जाती है.
फरवरी में सर्वाधिक 19 लाख दंड वसूल
जारी वर्ष के दौरान विगत फरवरी माह में यातायात नियमों का उल्लंघन करनेवाले वाहन चालकों से सर्वाधिक 19 लाख 48 हजार 500 रूपये का दंड वसूल किया गया. वहीं मार्च माह में भी 70 लाख रूपयों से अधिक रूपयों की दंड वसूली हुई. अगस्त माह में सबसे कम 6 लाख 87 हजार रूपयों का दंड वसूल हुआ था.

 महिनानिहाय दंडात्मक कार्रवाई का ब्यौरा

महिना मामले दंड की राशि

जनवरी 11,236 12,90,400
फरवरी 11,463 19,48,500
मार्च 14,804 17,64,450
अप्रैल 13,000 10,28,650
मई 15,528 7,50,000
जून 14,932 10,19,200
जुलाई 15,508 7,22,000
अगस्त 11,554 6,87,700
सितंबर 11,925 14,61,900
अक्तूबर 11,597 8,02,450
नवंबर 7,647 9,33,400

 इन मामलों को लेकर होती है कार्रवाई
हेलमेट नहीं पहनने, सिट बेल्ट नहीं बांधने, तेज रफ्तार वाहन चलाने, वाहन चलाते समय मोबाईल का प्रयोग करने, मालवाहक वाहनों में यात्री ढुलाई करने, सिग्नल का उल्लंघन करने, शराब पीकर वाहन चलाने, बिना इन्शुरन्स वाहन चलाने, बिना लाईसेन्स वाहन चलाने, टेल लाईट या हेडलाईड के बिना वाहन चलाने, वस्तुओं की असुरक्षित ढंग से ढुलाई करने, नो-पार्किंग झोन में वाहन खडे करने आदि बातों को लेकर यातायात पुलिस द्वारा वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई की जाती है.

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