अमरावती

यात्रियों व्दारा मास्क न लगाए जाने पर वाहन चालक को दंड

जिलाधिकारी पवनीत कौर ने जारी किया आदेश

अमरावती/ दि.8- संपूर्ण जिले में ओमिक्रॉन इस नए वायरस की पार्श्वभूमि पर जिलाधिकारी पवनीत कौर ने आदेश जारी किए. जिसमें निजी बस, ऑटो रिक्शा आदि वाहनों में बगैर मास्क के यात्री पाया जाता है तो उस वाहन चालक से दंड वसूला जाएगा. 30 नंवबर को जिलाधिकारी व्दारा जारी किया गया आदेश जिलेभर में सिर्फ कागजों पर ही दिखाई दे रहा है. बगैर मास्क के ही बेहिचक नागरिक निजी बसों व ऑटो रिक्शा में सफर कर रहे है.
ओमिक्रॉन की वजह से तीसरी लहर की संभावनाओं को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग को अलर्ट किया गया है. 27 नवंबर को जिला प्रशासन को इस संदर्भ में मार्गदर्शक सूचना प्राप्त हुई थी. जिसमें जिलाधिकारी पवनीत कौर ने 30 नवंबर को आदेश जारी किया और यह भी कहा कि ओमिक्रॉन यह नया वायरस सौम्य है. जिसमें घबराने की आवश्यकता नहीं है इसको लेकर केवल सर्तकता बरतनी होगी और प्रशासन व्दारा दिए गए आदेशों का पालन करना होगा.
ओमिक्रॉन इस नए वायरस को लेकर जिलाधिकारी पवनीत कौर व्दारा आदेश जारी किए गए. जिसमें कहा गया है कि ग्रामीण स्तर पर अगर कोई यात्री निजी वाहनों में बगैर मास्क के पाया जाता है तो उसके खिलाफ उपविभागीय अधिकारी व्दारा राजस्व विभाग, पुलिस प्रशासन, नगर परिषद व ग्रामीण प्रशासन व्दारा संयुक्त रुप से कार्रवाई किए जाने हेतु मोबाइल पथक के गठन का आदेश दिया गया है. किंतु पथक का गठन अभी तक नहीं किया गया है जिसकी वजह से बिना मास्क के वाहन चालक व यात्रियों पर कार्रवाई कौन करेगा ऐसा प्रश्न उपस्थित हो रहा है.

क्या है आदेश ?

यातायात सेवा देने वाले वाहन चालक या सहयोगी बगैर मास्क के दिखाई देते है तो उनसे 500 रुपए का जुर्माना वसूला जाएगा. उसी प्रकार निजी वाहनों में यात्री बगैर मास्क के पाया जाता है तो निजी वाहन चालक से जुर्माना वसूला जाएगा. इस प्रकार के आदेश जिलाधिकारी कार्यालय व्दारा जारी किए गए है.

जिलाधिकारी व्दारा दिए गए आदेश सिर्फ कागजों पर

ओमिक्रॉन की पार्श्वभूमि पर जिलाधिकारी कार्यालय व्दारा 30 नवंबर को जारी किए गए आदेश केवल कागजों पर ही दिखाई दे रहे है. जिलाधिकारी व्दारा जारी किए गए आदेशों का पालन नहीं किया जा रहा. निजी वाहन चालक बगैर मास्क के वाहन चला रहे है साथ ही यात्री भी बगैर मास्क के सफर कर रहे है. निजी वाहनों में यात्रा करते समय यात्रियों व्दारा मास्क नहीं लगाया तो वाहन चालक से दंड वूसला जाएगा ऐसे आदेश जिलाधिकारी कार्यालय व्दारा जारी किए गए थे. किंतु आदेश सिर्फ कागजों पर ही दिखाई दे रहे है.

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