अमरावतीमहाराष्ट्र

नायलॉन मांजा से पतंग उडाने वाले पाल्यों पर होगी फौजदारी

5 साल की सजा सहित 1 लाख के जुर्माने का प्रावधान

* मनपा का जोन निहाय दल सुसज्ज
अमरावती/दि.6– मकर संक्रांति पर्व के अवसर पर पतंगोत्सव मनाया जाता है. इस कारण पतंग और मांजे की बिक्री बढ गई है. ज्यादातर दुकानों में शासन की अनुमति न रहने के बावजूद नायलॉन मांजे की बिक्री की जाती है. इस संदर्भ में शासन के आदेश के मुताबिक मनपा प्रशासन ने भी दंडात्मक स्वरुप की कार्रवाई करने के लिए दल गठित किया है. त्यौहार मनाने की धुन में मूक पशु-पक्षियों की जान जाती है. पतंग उडाने के लिए यदि पाल्यों केे पास नायलॉन मांजा होगा अथवा उसका इस्तेमाल किया जाता होगा तो, पाल्यों पर भी फौजदारी मामला दर्ज हो सकता है. इस कारण नायलॉन मांजे का इस्तेमाल न करने का आहवान मनपा प्रशासन की तरफ से किया गया है.

मकर संक्रांति पर्व कहां कि पतंगबाजी की धूम रहती है. यह पतंगोत्सव मनाने के लिए शहर में जगह-जगह पतंग और मांजे की बिक्री होती है. इसके लिए वे किसी भी विक्रेता ने अनुमति न लेते हुए बिक्री शुरु की है. इसमें कुछ मात्रा में नायलॉन मांजा भी बिक्री होने की जानकारी प्राप्त होने से भी पिछले एक माह से कार्रवाई के लिए अभियान तेज किया गया है. नायलॉन के कारण पशु-पक्षी की मृत्यु का प्रमाण बढने से संबंधितों पर कार्रवाई करने की मांग पक्षी मित्रों की तरफ से की जा रही थी. उच्च न्यायालय ने भी नायलॉन मांजे का इस्तेमाल करने वाले व्यक्ति के खिलाफ छह माह तक सजा, कम से कम 10 हजार रुपए जुर्माना और मांजे की निर्मिती, बिक्री और बिक्री के लिए यातायात करने वाले व्यक्ति के खिलाफ 3 से 5 वर्ष तक सजा और 1 लाख जुर्माने का प्रावधान किया गया है. उच्च न्यायालय के आदेश का पालन हो और दंडात्मक स्वरुप की कार्रवाई करने के लिए सहायक क्षेत्रिय अधिकारी के नियंत्रण में मनपा ने भी जोन निहाय दल गठित किए हैं. इस दल में राजस्व व पुलिस विभाग के अधिकारियों का भी समावेश है. पाल्यों व्दारा नायलॉन मांजे का इस्तेमाल किया जाता होगा तो उन पाल्यों पर भी फौजदारी मामला दर्ज हो सकता है. इस कारण पाल्यों को ऐसा न करने के लिए पालकों व्दारा परावृत्त करने का आहवान मनपा प्रशासन की तरफ से किया गया है.

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