अमरावती/दि.13– मल्टीयूटिलिटी मामले में हुई अनियमितता प्रकरण में अग्निशमन विभाग के तत्कालीन प्रभारी अधीक्षक भरतसिंग मनोहरसिंग चव्हाण पर मनपा आयुक्त ने दंडात्मक कार्रवाई करते हुए 1 मार्च 2023 से 28 फरवरी 2025 तक ऐसे 2 साल के सेवानिवृत्ति वेतन में 10 प्रतिशत कटौती करते हुए, लिडिंग फायरमेन के पद से फायरमेन पद पर डिमोशन कर दिया गया है. यह कार्रवाई मनपा आयुक्त डॉ. प्रवीण आष्टीकर ने की है. सेवा निवृत्ति पुस्तिका पर इसका उल्लेख करने के भी आदेश दिए गए है. यह आदेश 24 मार्च 2024 को मनपा आयुक्त व्दारा जारी किए गए है.
बता दें कि, मनपा के अग्निशमन विभाग में वर्ष 2017 से 2019 की कालावधि में भरतसिंग चव्हाण को प्रभारी अधीक्षक का कार्यभार सौंपा गया था. इस दौरान उन्होंने मल्टीयूटिलिटी रेस्क्यू वैन नियमों को नजरअंदाज कर 17 दिसंबर 2017 को खरीदी की थी और वाहन की एक दिन की खरीदी के बाद 19 दिसंबर 2017 को नकद स्वरुप में 2 करोड से अधिक बिल संबंधित को प्रदान कर दिया था. इस प्रकरण में भारी अनियमितता होने के आरोप लगाए गए. यह मामला चर्चा में आने के बाद और मनपा की आमसभा में गूंजने के बाद इस प्रकरण की जांच तत्कालीन मनपा आयुक्त व्दारा सेवानिवृत्त न्यायाधीश से करवाई गई थी. जांच रिपोर्ट आने के बाद इस प्रकरण की विभागीय जांच भी की गई. इस जांच में भरतसिंग चव्हाण और पूरे घोटाले के मुखिया माने जाने वाले तत्कालीन उपायुक्त नरेंद्र वानखडे दोषी पाए गए. चव्हाण हाल ही में सेवानिवृत्त हुए है, लेकिन उन पर मनपा आयुक्त व्दारा आरोप तय कर दंडात्मक कार्रवाई की गई है और 2 साल की सेवानिवृत्ति पेंशन में कटौती लागू की गई है.
* 2 वर्ष 10 प्रतिशत की गई कटौती
मनपा आयुक्त डॉ. प्रवीण आष्टीकर ने अग्निशमन विभाग के तत्कालीन अधीक्षक भरतसिंग चव्हाण पर दंडात्मक कार्रवाई करते हुए 1 मार्च 2023 से लेकर 1 मार्च 2025 तक उनके सेवानिवृत्ति वेतन से 10 प्रतिशत कटौती करने के आदेश जारी किए है. साथ ही उन्हें लिडिंग फायरमेन पद से डिमोशन देकर केवल फायरमेन पद ही सेवानिवृत्ति लागू करने बात आदेश में कही गई है. इस कार्रवाई से मनपा प्रशासन में खलबली मच गई है.