सभी विज्ञापन होर्डिंग पर क्यूआर कोड अनिवार्य
अमरावती/दि.1- मनपा ने सभी विज्ञापन होर्डिंग, फ्लैक्स और बैनर पर क्यूआर कोड प्रसिद्ध करना बंधनकारक कर दिया है. अब इसके बगैर विज्ञापनदाता ऐसे कोई फ्लैक्स, होर्डिंग, बैनर प्रकाशित नहीं कर सकेंगे. किए जाने पर उन्हें अवैध करार देकर मनपा का बाजार व परवाना विभाग कार्रवाई करेगा. कड़ा दंड भी वसूला जाएगा.
विज्ञापन फ्लैक्स, बैनर की भरमार के कारण अनेक लोग मनपा से शिकायत करते हैं. जिसके बाद पिछले कई वर्षों से फ्लैक्स, होर्डिंग लगाने पर कुछ नियम बनाए गए. मनपा ने इसके लिए ठेका पद्धति अपनाई. किन्तु उसका विशेष असर होता नजर नहीं आया. इसलिए अब मनपा ने क्युआर कोड अनिवार्य कर दिया है.
दर्ज नहीं होगा
बाजार व परवाना अधीक्षक उदय चव्हाण के अनुसार फ्लैक्स बैनर होर्डिंग के लिए विभाग में पंजीयन आवश्यक है. क्युआर कोड के बगैर पंजीयन नहीं होगा. जिससे वह होर्डिंग या फ्लैक्स अवैध माना जाएगा. उस पर कार्रवाई की जाएगी. दंड वसूला जाएगा.