ग्राम पंचायतों को क्यूआर कोड अनिवार्य
अमरावती/दि.20- पंचायतराज व्यवस्था में महत्व के घटक रहे ग्राम पंचायतों में अब नागरिकों की तरफ से वसूल किए जाने वाले विविध तरह की टैक्स वसूली के लिए ऑनलाइन पैसे अदा करने ग्राम पंचायतों को क्यूआर कोड अब अनिवार्य किया गया है. इस संदर्भ में केंद्र सरकार के पंचायतराज मंत्रालय की सूचना के मुताबिक राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के प्रकल्प संचालक ने 18 जुलाई को जिला परिषद के सीईओ के जरिए राज्य की 27 हजार 838 ग्राम पंचायतों को डिजिटल पेमेंट की सुविधा उपलब्ध कर देने के लिए अमल करने का निर्देश दिया है.
शासन के जरिए चलाई जाने वाली विविध योजना समाज के अंतिम घटक तक पहुंचाने का काम ग्राम पंचायत करती है. इस कारण ग्राम पंचायत को मजबूत करने के लिए उन्हें ज्यादा अधिकार देने के प्रयास अनेक साल से शुरु है. पहले वित्त आयोग की निधि जिला परिषद, पंचायत समिति के जरिए ग्राम पंचायतों को दी जाती थी. लेकिन इसमें सत्ता में रहनेवाले नेताओं की पसंदीदा ग्राम पंचायतों को ही निधि दी जाती थी, ऐसा प्रकाश में आया. इस कारण कुछ ग्राम पंचायतों पर अन्याय होता रहने से यह निधि सीधे ग्राम पंचायतों को दी जा रही है.
* कर वसूली के लिए डिजिटल सुविधा
ेकेंद्र सरकार की सूचना के मुताबिक राज्य की ग्राम पंचायतों को नागरिकों से विविध तरह की कर वसूली करने के लिए डिजिटल पेमेंट की सुविधा उपलब्ध कर देने बाबत सूचना दी गई है. इसके लिए सभी ग्राम पंचायतों को क्यूआर कोड सुविधा दी जा रही है. जिससे नागरिकों को कहीं से भी टैक्स अदा करना सुविधाजनक रहनेवाला है. साथ ही ग्राम पंचायत के कामकाज में भी गति आएगी.
– आनंद भंडारी,
राज्य प्रकल्प संचालक, राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान पुणे