राजस्थानी युवक को एमडी ड्रग्स तस्करी प्रकरण में मिली जमानत
एड. अनिल विश्वकर्मा की सफल पैरवी

अमरावती/दि.15 – नागपुरी गेट थाना क्षेत्र के कडबी बाजार परिसर में एमडी ड्रग्स बेचने के आरोप में गिरफ्तार किये गये लक्ष्मी नगर निवासी तथा मूल राजस्थान के नागौर जिले के रहने वाले आरोपी रमेश कुमार देवराम चौधरी की जिला व सत्र न्यायालय (4) प्रेमकुमार शर्मा की अदालत ने जमानत मंजूर कर ली है. इस प्रकरण में एड. अनिल विश्वकर्मा ने सफल युक्तिवाद किया.
जानकारी के मुताबिक 20 मार्च 2025 को नागपुरी गेट के उपनिरीक्षक गजानन विधाते मादक पदार्थ की बिक्री करने वाले व्यक्ति की जानकारी निकालने के लिए पेट्रोलिंग कर रहे थे, तब उन्हें गोपनीय जानकारी मिली कि, आरोपी रमेशकुमार चौधरी यह कडबी बाजार के कलंदर बाबा दरगाह के पास एमडी ड्रग्स की विक्री कर रहा है. इसके मुताबिक थानेदार हनुमंत उरलागोंडावार अपने दल के साथ घटनास्थल पहुंचे और सरकारी पंचों के सामने तडके 4.59 से 7 बजे के दौरान जाल बिछाकर आरोपी को अपने कब्जे में लिया और उसकी तलाशी ली, तब उसके पास से 61.980 ग्राम एमडी ड्रग्ज बरामद हुआ. पुलिस ने आरोपी का मोबाइल भी जब्त कर लिया. जब्त किये गये माल की कीमत 1 लाख 940 रुपए बतायी गई. आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस के तहत मामला दर्ज किया गया. इस प्रकरण में आरोपी की तरफ से एड. अनिल विश्वकर्मा ने जिला व सत्र न्यायालय (4) में जमानत के लिए याचिका दायर की. इस निमित्त जांच अधिकारी जनार्दन सालुंखे ने अपना जवाब न्यायालय में दाखिल किया. जमानत याचिका की सुनवाई के समय आरोपी के वकील का कहना था कि, आरोपी के पास से किसी भी तरह का मादक पदार्थ जब्त नहीं किया गया है. पुलिस द्वारा आरोपी को गिरफ्तार करने और उसके पास से मादक पदार्थ जब्त करने की कार्रवाई संदेहास्पद है. साथ ही आरोपीक की तलाशी लेते समय पुलिस ने कानून में दर्ज प्रावधान, सर्वोच्च न्यायालय पर उच्च न्यायालय मुंबई द्वारा पारित किये गये दीशा निर्देश का उल्लंघन किया है और आरोपी की गिरफ्तारी भी गैरकानूनी है. इस कारण आरोपी को जमानत पर रिहा किया जाये. दूसरी तरफ सरकारी पक्ष ने युक्तिवाद किया कि, आरोपी की तरफ से काफी मात्रा में मादक पदार्थ जब्त किया गया है. इस अपराध में 20 साल तक सजा का प्रावधान है. मादक पदार्थ के कारण समाज के नवयुवकों का जीवन बर्बाद हो रहा है. इस कारण आरोपी की जमानत याचिका रद्द की जाये. न्यायालय ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आरोपी की तरफ से एड. अनिल विश्वकर्मा द्वारा किये गये युक्तिवाद को ग्राह्य मानते हुए आरोपी रमेशकुमार चौधरी को जमानत पर छोडने के निर्देश दिये. आरोपी की तरफ से एड. अनिल विश्वकर्मा ने युक्तिवाद किया. उन्हें एड. नम्रता साहू, एड. मनोज नरवाडे व एड. ऋतुराज भोरे ने सहयोग किया.