हत्या के आरोप से राजकुमार और धर्मेंद्र बरी
धाणमगांव तहसील के वाघोली में हुई थी घटना
* वरिष्ठ वकील एड. तांबटकर की सफल पैरवी
अमरावती /दि. 6– दत्तापुर पुलिस स्टेशन अंतर्गत आनेवाले मौजा वाघोली में वर्ष 2020 में घटित एक हत्या के मामले में अमरावती जिला व सत्र न्यायालय ने फैसला सुनाते हुए आरोपी राजकुमार चतुर व धर्मेंद्र चतुर को बाईज्जत बरी कर दिया.
जानकारी के मुताबिक धामणगांव के दत्तापुर पुलिस थाना क्षेत्र में आनेवाले मौजे वाघोली के बंडू मूंधडा के खेत में 3 मार्च 2020 को एक हत्या की घटना को अंजाम दिया गया था. जिसमें आरोपी राजकुमार तुमलाजी चतुर (60) और उसका पुत्र धर्मेंद्र राजकुमार चतुर (24) ने वडगांव बाजरी निवासी गौरव सुरेश राऊत (24) की अनैतिक संबंध होने के संदेह में लाठी और रॉड से बेरहमी से मारकर हत्या कर दी थी. इस मामले में दत्तापुर पुलिस थाने के सहायक पुलिस निरीक्षक कुमार चिंता ने मामले की जांच करते दफा 302, 24 के तहत मामला दर्ज कर आरोपी राजकुमार और धर्मेंद्र चतुर को हिरासत में लिया था.
मामला अदालत में पहुंचने के बाद न्यायमूर्ति मनवर ने इस मामले में 10 गवाहों को परखा था. आरोपी के और से वरिष्ठ वकील एड. गजानन तांबटकर ने इस मामले में न्यायालयीन दावपेंच का इस्तमाल करते हुए आरोपी राजकुमार और धर्मेंद्र चतुर की ओर से सफल पैरवी की. न्यायालय ने चार साल तक इस मामले में सभी तथ्यों की गहन जांच करते हुए साथ ही सरकारी वकील और आरोपी के वकील एड. तांबटकर का युक्तिवाद सुनने के बाद आरोपी राजकुमार और धर्मेंद्र चतुर को हत्या के आरोप से बरी कर दिया. आरोपी की ओर से एड. गजानन तांबटकर ने सफल पैरवी की. इस प्रकरण में एड. स्वाति पांचबुद्धे, एड. जुनघरे, एड. चौवाले, एड. उमके और एड. खान ने सहकार्य किया.