मुंबई विशेष अदालत ने किया आवेदन खारीज
अमरावती-दि.23 हनुमान चालिसा के मामले के बाद विवादों में घिरे अमरावती की सांसद नवनीत राणा और उनके पति विधायक रवि राणा की जमानत खारिज करने के लिए दायर आवेदन को मुंबई की विशेष अदालत ने खारीज कर दिया. जिससे राणा दम्पति को बडी राहत मिली है. अदालत में 11 अगस्त को इस मामले की सुनवाई पूरी की थी.
न्यायमूर्ति राहुल रोकडे ने कल सोमवार को फैसला सुनाते हुए कहा कि, राणा दम्पति की जमानत रद्द करने की मांग को लेकर पुलिस ने दायर किया आवेदन खारीज किया जाता है. जब तक आरोपियों के कृत्य से मूल मामले की मैरिट पर असर नहीं पडता तब तक उन्हें दी गई जमानत को रद्द नहीं किया जा सकता. मुंबई पुलिस ने शर्तों के उल्लंघन का आरोप लगाकर राणा दम्पति की जमानत रद्द करने की मांग को लेकर अदालत में आवेदन दायर किया था. पुलिस के अनुसार जमानत की शर्त के तहत राणा दम्पति के इस मामले को लेकर मीडिया से बातचित करने के लिए रोक लगाई थी. इसके बाद भी उन्होंने ऐसा किया. विशेष सरकारी वकील प्रदीप घरत ने दावा किया था कि, राणा दम्पति ने अदालत की ओर से तय की गई जमानत की शर्तों की अवहेलना की है, इस वजह से उनकी जमानत निरस्त की जाए.