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किसान आंदोलन के मामले में राणा दम्पति के बयान दर्ज

सोयाबीन, कपास आंदोलन के तीन मामलों की चार्जशीट दायर

* स्याही फेंक मामले में मिश्रा व काले को मिली जमानत, निलेश भेंडे को अग्रीम जमानत
अमरावती/ दि.31– वर्ष 2020 में राणा दम्पति व्दारा तिवसा में किये गए किसान आंदोलन के मामले में आज न्यायमूर्ति जोशी की अदालत में सांसद नवनीत राणा व विधायक रवि राणा के पांच केसेस में बयान दर्ज किये गए. जबकि सोयाबीन व कपास के नुकसान भरपाई के लिए किये गए आंदोलन के मामले की चार्जशीट अदालत में दायर की गई है. वहीं राजापेठ भूमिगत मार्ग पर हाल ही में निगमायुक्त प्रवीण आष्टीकर पर स्याही फेंकने व कातिला हमला करने के मामले में अदालत ने राज मिश्रा व राहुल काले को जमानत दे दी है. जबकि इसी मामले में फरार निलेश भेंडे को अदालत ने अग्रीम जमानत दी है. यह सभी मामलों की दलीले एड. दीप मिश्रा ने अदालत के सामने पेश की.
बता दें कि, किसानों के हित में सांसद नवनीत राणा व विधायक रवि राणा ने वर्ष 2020 में तिवसा में आंदोलन किया गया था. उस समय विधायक रवि राणा को गिरफ्तार किया गया था. विधायक रवि राणा ने दीपावली की रात जेल के सलाखों के पीछे बीताई थी. उस आंदोलन के समय संंबंधित पांच केसेस राणा दम्पति व कार्यकर्ताओं के खिलाफ दर्ज किये गए थे. यह मामला जिला व सत्र न्यायालय के न्यायमूर्ति जोशी की अदालत में बेंच पर रखा गया है. आज इसी मामले में अदालत के समक्ष राणा दम्पति के बयान दर्ज किये गए.
इसके साथ ही नए तीन केसेस अदालत में फाइल किये गए हैं. विधायक रवि राणा ने सोयाबीन व कपास की फसल पर लाल रोग होने के कारण किसानों को भारी नुकसान हुआ था. इसके बदले किसानों को प्रति हेक्टेअर 50 हजार रुपए नुकसान भरपाई देने की मांग करते हुए आंदोलन छेडा था. इस मामले में विधायक रवि राणा के खिलाफ अपराध दर्ज किया गया था. इस मामले की तहकीकात पूरी होने के बाद पुलिस ने अदालत में दोषारोपपत्र दायर किया है अब यह मामला अदालत में शुरु किया गया है.
इसी तरह कुछ दिन पूर्व राजापेठ भूमिगत मार्ग पर निगमायुक्त प्रवीण आष्टीकर पर कातिलाना हमला करते हुए स्याही फेंकने के मामले में राजापेठ पुलिस ने विधायक रवि राणा समेत 11 लोगों के खिलाफ दफा 307 के तहत अपराध दर्ज किया था. इस मामले में कुछ आरोपी को गिरफ्तार करने के बाद जमानत पर रिहा कर दिया गया है. विधायक रवि राणा को भी अग्रीम जमानत मिली है. इस मामले में शामिल राज मिश्रा को 11 मई के दिन गिरफ्तार किया था तथा राहुल काले को 12 मई के दिन पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था. पुलिस कस्टडी समाप्त होने के बाद दोनों को न्यायालयीन कस्टडी के तहत जेल रवाना किया था. आरोपियों की ओर से दलीले पेश कर रहे एड. दीप मिश्रा की दलीलों को सुनते हुए विद्यमान न्यायमूर्ति जोशी की अदालत ने दोनों की जमानत मंजूर कर ली. इसी तरह इसी मामले में अब तक फरार रहे निलेश भेंडे को भी अदालत ने अग्रीम जमानत पर छोडने के आदेश दिये है.

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