अमरावती/ दि.28– पीडित युवती को विवाह का प्रलोभन देते हुए कई बार बलात्कार किये जाने के मुकदमे में दोनों ही पक्षों की दलीले सुनने के बाद स्थानीय अतिरिक्त जिला व सत्र न्यायालय के न्यायमूर्ति की अदालत ने आरोपी अंकुश हागोणे को बलात्कार के अपराध से बाईज्जत बरी कर दिया.
अंकुश हागोणे (सिंधी, तहसील अंजनगांव सुर्जी) के खिलाफ दफा 376 (2)(एन) के तहत अपराध दर्ज किया गया था. अदालत में दायर दोषारोपपत्र के अनुसार 12 सितंबर 2018 को पीडित युवती ने गाडगे नगर पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई थी. आरोपी अंकुश ने पीडित युवती को विवाह का प्रलोभन देकर कई बार संबंध स्थापित किये. इसके बाद पीडित युवती व्दारा बार बार आग्रह करने के बाद भी आरोपी ने शादी करने से मना करते हुए युवती के साथ विश्वासघात किया. पुलिस ने शिकायत पर सज्ञान लेते समय आरोपी के खिलाफ अपराध दर्ज कर तहकीकात के बाद अदालत में दोषारोपपत्र दायर किया. सरकारी पक्ष की ओर से चार गवाहों के बयान अदालत के समक्ष दर्ज किये गए. आरोपी की ओर से एड.रेहान हैदर ने अदालत के समक्ष अपनी दलीले प्रस्तुत की. पक्ष सुनने के बाद सबूतों के अभाव में अदालत ने आरोपी अंकुश हागोणे को बलात्कार के अपराध से बाईज्जत बरी कर दिया. आरोपी की ओर से एड.रेहान हैदर ने दलीले पेश की. उनका सहयोग एड.मनोज खंडारे ने किया.