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रेप और पोक्सो का आरोपी बरी

सत्र न्यायाधीश का फैसला

* एड. कासट द्वारा पैरवी
अमरावती/दि.17- अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश जयश्री परदेशी ने नांदगांव खंडेश्वर अंतर्गत जामगांव के आरोपी योगेश उर्फ यज्ञेश्वर गोवर्धन पवार को नाबालिग से रेप और पोक्सो कानून की धाराओं से हाल ही में बरी करने का फैसला सुनाया. यह घटना 1 जुलाई 2021 को हुई थी. जिसकी पुलिस शिकायत 24 फरवरी 2022 को की गई थी. कोर्ट में 21 अप्रैल 2022 को आरोप पत्र दाखिल किया गया था.
आरोपी के विरुद्ध एक नाबालिग के पिता ने शिकायत दी थी. आरोपी ने नाबालिग का बार-बार बलात्कार किया. उस आधार पर पुलिस ने दफा 376, 376 (3), 376 (2) (एन), 506 और पोक्सो कानून की धारा 3, 4, 5, 6 के तहत अपराध दर्ज किया था. इस प्रकरण में चार गवाह भी पेश किये गये. कोर्ट में दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आरोपी योगेश पवार को बरी कर दिया. इस मामले में आरोपी का बचाव एड. एम. जी. कासट ने किया. सरकारी पक्ष एपीपी श्रीमती एस. बी. पलोड ने रखा. उल्लेखनीय है कि, इस मामले को पोक्सो का स्पेशल केस बताया गया था. कोर्ट ने आरोपी की जब्त की गई स्प्लेंडर बाईक भी अपील अवधि के बाद उसके मूल मालिक को लौटाने का आदेश दिया है.

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