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विवाह का झांसा देकर युवती पर दुराचार

अमरावती/दि.4- स्थानीय राजापेठ पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत किराए का कमरा लेकर रहने वाली 23 वर्षीय युवती से वर्ष 2019 में सोशल मीडिया के जरिए परिचित होने के बाद उसे प्रेम संबंध एवं विवाह का झांसा देते हुए उससे अनेकों बार शारीरिक संबंध बनाने और फिर विवाह की बात से मुकरते हुए उसे व उसके परिवार को जान से मार देने की धमकी देने के मामले में राजापेठ पुलिस ने विपीन प्रमोद काले (26, मुकूट बंद, जि. यवतमाल) के खिलाफ दुराचार एवं पोक्सो एक्ट की धाराओं के तहत अपराधिक मामला दर्ज किया है.
इस संदर्भ में पीडिता द्वारा दी गई शिकायत के मुताबिक वह मूलत: वर्धा जिलांतर्गत एक गांव की निवासी है तथा वर्ष 2022 से अपनी पढाई-लिखाई के चलते अमरावती के राजापेठ पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत किराए का कमरा लेकर रहती है. वर्ष 2019 में जब वह नाबालिग थी, तब उसकी फेसबुक के जरिए विपीन काले से जान-पहचान हुई थी और आगे चलकर दोनों के बीच मैसेंजर पर चैटींग होने के साथ ही दोनों ने एक-दूसरे को अपना वॉट्सएप नंबर भी दिया था. जिसके चलते दोनों की फोन पर बातचीत के साथ ही वॉट्सएप चैटींग होनी भी शुरु हुई. इसी दौरान विपीन ने पीडिता को दीपावली के बाद नागपुर बुलाया और उसे हिंगणा एमआईडीसी मार्ग स्थित एक होटल में लेकर गया. जहां पर पहले से बुक रहने वाले कमरे में लेजाकर विपीन ने पीडिता को आगे चलकर शादी करने का आश्वासन देते हुए शारीरिक संबंध बनाये. इसके बाद विपीन उसे कई बार नागपुर, अमरावती व यवतमाल लेकर गया और अलग-अलग होटलों में कमरा बुक करते हुए उसके साथ कई बार शारीरिक संबंध बनाये. इस दौरान पीडिता द्वारा बार-बार शादी का जिक्र छेडने पर विपीन इस विषय को लेकर टालमटोल किया करता था. वहीं विगत 8 अप्रैल को पीडिता को पता चला कि, विपीन का वरोरा में रहने वाली किसी अन्य लडकी के साथ प्रेम संबंध चल रहा है और वह उसी लडकी से विवाह करने वाला है. इसके बारे में पूछताछ करने पर विपीन ने पीडिता के साथ जातिवाचक गालीगलौज की और उसके साथ विवाह करने से इंकार कर दिया. साथ ही इस बारे में पुलिस में शिकायत देने पर पीडिता को परिवार सहित जान से मार देने की धमकी दी. इस शिकायत के आधार पर राजापेठ पुलिस ने भादंवि की धारा 376 (2) (एन), 406 व 506, पोक्सो एक्ट की धारा 4, 6 व 8 तथा एट्रॉसिटी एक्ट की धारा 3 (1) (डब्ल्यू) (2) के तहत अपराधिक मामला दर्ज करते हुए जांच शुरु की है.

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