अमरावती

बलात्कार पीडित युवती को गर्भपात की अनुमति

हाईकोर्ट ने दी राहत

  • वैद्यकीय रिपोर्ट पर किया विचार

नागपुर/प्रतिनिधि दि.३१मुंबई हाईकोर्ट की नागपुर खंडपीठ ने कल सोमवार को वैद्यकीय बोर्ड की रिपोर्ट को विचार में लेते हुए बलात्कार पीडित युवती को गर्भपात करने की अनुमति दी गई है तथा गर्भ की डीएनए टेस्ट के लिए आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश भी दिये है. न्यायमूर्तिव्दय विनय देशपांडे व अमित बोरकर की न्यायपीठ ने पीडित युवती को यह राहत दी है. इंदिरा गांधी शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व अस्पताल में युवती का गर्भपात किया जाएगा. न्यायालय ने पिछले 24 अगस्त को युवती की जांच के लिए वैद्यकीय मंडल स्थापन करने का आदेश दिया था. उसके अनुसार सभी संबंधित वैद्यकीय तज्ञों का मंडल स्थापन कर युवती की जांच की गई. बोर्ड ने युवती का गर्भपात करना संभव रहने की रिपोर्ट न्यायालय में पेश की. पीडित युवती 17 वर्ष उम्र की है. उसके गर्भ में 20 सप्ताह का शिशुु है. उसने गर्भपात की अनुमति हासिल करने के लिए याचिका दाखल की थी. युवती की ओर से एड.आदिल मिर्जा तथा सरकार की ओर से एड.संजय डोईफोडे ने कामकाज संभाला.

  • अनिलकुमार श्रीवास्तव पर बलात्कार का आरोप

2015 में पिता के निधन के बाद युवती की मां ने मुख्य आरोपी अनिलकुमार श्रीवास्तव के साथ संबंध जोडे. इस बीच श्रीवास्तव ने युवती का बार बार लैंगिक शोषण किया. जिससे उसे गर्भधारणा हुई. लगातार शारीरिक-मानसिक त्रासदी असह्य होने के बाद लडकी ने 25 जून 2021 को खापरखेडा पुलिस थाने में शिकायत दर्ज की. जिसपर श्रीवास्तव समेत 3 आरोपियों के खिलाफ बलात्कार का मामला दर्ज किया गया.

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