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ब्लैकमेल की धमकी देकर विवाहिता व नाबालिग के साथ दुराचार

फ्रेजरपुरा व नांदगांव पेठ थाना क्षेत्र की घटना

अमरावती /दि.22- आपसी जान-पहचान का फायदा उठाते हुए दो अलग-अलग घटनाओं में एक विवाहिता व एक नाबालिग लडकी के साथ दुराचार किये जाने के मामले सामने आये है. यह दोनों घटनाएं फ्रेजरपुरा व नांदगांव पेठ पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत घटित हुई है. जिन्हें लेकर शिकायत मिलने पर संबंधित थाना पुलिस द्वारा अपराधिक मामले दर्ज करते हुए आरोपियों की तलाश करनी शुरु कर दी है.
इस संदर्भ में फ्रेजरपुरा पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक वडाली परिसर में रहने वाले संदीप विश्वनाथ धांडे (35) की एक 32 वर्षीय विवाहिता के साथ करीब विगत 15 वर्षों से जान पहचान थी और कई वर्ष पहले संदीप धांडे ने उसके समक्ष विवाह का प्रस्ताव भी रखा था. परंतु पीडिता के माता-पिता ने इस रिश्ते से इंकार करते हुए उसका विवाह कहीं और करा दिया था. लेकिन इसके बावजूद संदीप धांडे ने पीडिताा का पीछा करना जारी रखा और आये दिन उसे फोन करते हुए धमकी देने लगा कि, उसका और पीडिता का अफेयर है. वह ऐसा उसके पति को बता देगा. वहीं 20 दिसंबर की दोपहर जब पीडिता अपने बच्चे को स्कूल छोडकर घर आ रही थी, तो संदीप धांडे अचानक ही उसके वाहन के सामने आया और उसका हाथ पकडकर उसे अपने साथ चलने हेतु कहने लगा. इससे मना करने पर संदीप धांडे पीछा करते हुए पीडिता के घर तक आ पहुंचा. इस समय घर पर कोई नहीं था, तो मौके का फायदा उठाकर संदीप धांडे ने पीडिता के साथ जबरन शारीरिक संबंध स्थापित किये और किसी को भी कुछ भी बताने पर बदनाम कर देने की धमकी दी. पश्चात पीडिता ने फ्रेजरपुरा थाने पहुंचकर अपनी शिकायत दर्ज कराई. जिसके आधार पर फ्रेजरपुरा पुलिस ने संदीप धांडे के खिलाफ भादंवि की धारा 376, 354 (ड), 341 व 506 (ब) के तहत अपराधिक मामला दर्ज किया.
वहीं नांदगांव पेठ पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक अंबागेट परिसर में रहने वाली 17 वर्षीय नाबालिग युवती की विगत कुछ समय से कार्तिक संजीव पुसदकर (20, सुकली गुरव, तह. नांदगांव खंडे.) के साथ जान-पहचान थी और दोनों के बीच बातचीत हुआ करती थी. विगत 1 अक्तूबर से 30 अक्तूबर 2022 के दौरान कार्तिक पुसदकर ने उक्त नाबालिग लडकी को कई बार तेलाई मंगल कार्यालय के पास सिद्धिविनायक नगर में स्थित अपने किराये के फ्लैट पर बुलाया और उसकी मर्जी के बिना उससे शारीरिक संबंध बनाए. इस दौरान कार्तिक ने उक्त युवती के कई आपत्तिजनक फोटो भी अपने मोबाइल में निकाले और उन्हें वायरल करने की धमकी देकर बार-बार उसका शारीरिक शोषण किया. जिसके बाद जनवरी 2023 में कार्तिक ने उक्त युवती से 1 लाख रुपए नगद सहित 8 तोला सोना मांगा. अन्यथा फोटो वायरल करने की धमकी दी. यह मांग पूरी हो जाने के बाद कार्तिक ने पीडिता के सामने एक बार फिर खुद को 10 से 12 लाख रुपए दिये जाने की मांग रखी, तो यह मांग पूरी करने में असमर्थ रहने वाली पीडिता ने पूरे मामले की जानकारी अपने माता-पिता को दी. जिसके बाद मामले को लेकर नांदगांव पेठ पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई गई. जिसके आधार पर नांदगांव पेठ पुलिस ने भादंवि की धारा 354 (अ), 354 (ब), 376 (2) (एन), 384 व पोक्सो एक्ट की धारा 4 व 6 के तहत अपराधिक मामला दर्ज किया.

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