अमरावती

जिले में एम्बुलन्स वाहनों के दर निश्चित

ज्यादा शुल्क लेनेवालों पर होगी फौजदारी कार्रवाई

अमरावती/प्रतिनिधि दि.१९ – जिले में कोविड संक्रमण काल के दौरान एम्बुलन्स वाहनों की मांग बढ गई है और एम्बुलन्स चालकोें द्वारा मरीजों के परिजनों से अनाप-शनाप शुल्क लिये जाने की शिकायतें सामने आ रही है. ऐसे में प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण द्वारा एम्बुलन्स वाहनोें की अधिकृत दरें घोषित की गई है. इस आशय की चेतावनी देते हुए जिलाधीश शैलेश नवाल ने कहा कि, यदि किसी भी एम्बुलन्स चालक द्वारा निर्धारित शुल्क से अधिक रकम वसूली जाती है, तो उसके खिलाफ फौजदारी कार्रवाई की जायेगी.
बता दें कि, कोविड संक्रमण के खतरे को देखते हुए मरीजों को उनके घरों से अस्पताल लाने-ले जाने हेतु एम्बुलन्स वाहन वाजीब दरों में उपलब्ध हो, इस हेतु प्राधिकरण द्वारा एम्बुलन्स वाहनों के दर निश्चित किये गये है. प्राधिकरण के अध्यक्ष व जिलाधीश शैलेश नवाल, सदस्य सचिव व प्रादेशिक परिवहन अधिकारी राजाभाउ गिते तथा सदस्य व सहायक यातायात पुलिस आयुक्त किशोर सूर्यवंशी की समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया है. इसके तहत रूग्णवाहिका के प्रकार अनुसार दरें निश्चित की गई है. मारूती वैन रूग्णवाहिका के लिए पहले 25 किमी हेतु 800 रूपये तथा उसके बाद प्रति किलोमीटर 15 रूपये की दर तय की गई है. टाटा सूमो व मेटॅडोरवाली एम्बुलन्स के लिए पहले 25 किमी हेतु 900 रूपये व इसके बाद प्रत्येक किमी हेतु 15 रूपये की दर तय की गई है. टाटा 407 व स्वराज माझदा जैसे वाहनोेंवाली एम्बुलन्स के लिए पहले 25 किमी हेतु 1 हजार 200 रूपये व इसके बाद प्रति किमी 18 रूपये की दर तय की गई है. इसमें डॉक्टर की फीस का समावेश नहीं है.
इस किराया शुल्क की सूची को एम्बुलन्स वाहन में लगाना एम्बुलन्स चालक व मालक के लिए अनिवार्य है. साथ ही यदि किसी भी एम्बुलन्स चालक द्वारा मरीजों अथवा उनके परिजनों से इससे अधिक शुल्क लिया जाता है, तो वे इसकी शिकायत प्रादेशिक परिवहन अधिकारी कार्यालय की वेबसाईट पर कर सकते है, ऐसी जानकारी प्रादेशिक परिवहन अधिकारी राजाभाउ गिते द्वारा दी गई है.

  • वाहन में रजिस्टर रखना अनिवार्य

सभी एम्बुलन्स वाहनों में एक रजिस्टर रखना अनिवार्य किया गया है. जिसमें मरीज का नाम, पता, तारीख, मरीज के साथ रहनेवाले व्यक्ति का नाम, पता व हस्ताक्षर सहित मरीज को ले जाने हेतु वसूले गये शुल्क की राशि दर्ज करना अनिवार्य है. साथ ही वाहन को यांत्रिक रूप से स्वच्छ व सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी वाहन मालिक व चालक की होगी. इसके अलावा प्राधिकरण द्वारा तय किये गये शुल्क में एम्बुलन्स चालक के वेतन व इंधन खर्च का समावेश रहेगा.

  • दंड का प्रावधान

ज्यादा शुल्क वसूलनेवाले एम्बुलन्स वाहन धारक पर पहले अपराध के लिए 5 हजार रूपये व दूसरे अपराध के लिए 20 हजार रूपये का आर्थिक दंड लगाया जायेगा. साथ ही तीसरी बार निर्धारित शुल्क से अधिक रकम वसूलने की बात पाये जाने पर संबंधित के खिलाफ फौजदारी कार्रवाई की जायेगी.

  • सेवाभाव के साथ काम करते है एम्बुलन्स चालक

इस संदर्भ में अमरावती एम्बुलन्स चालक-मालक संगठन के अध्यक्ष भारत जवंजाल से जानकारी हेतु संपर्क करने पर उन्होंने बताया कि, मरीजों को लाने-ले जाने हेतु उनके परिजनों से अनाप-शनाप रकम वसूल करने का सवाल ही नहीं उठता. अमरावती में सभी एम्बुलन्स चालक पूरे नि:स्वार्थ भाव के साथ रूग्णसेवा के काम में लगे हुए है और नियमानुसार जो किराया बनता है, वहीं किराया लेते है. कई बार तो किसी मरीज की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं रहने पर एम्बुलन्स चालकोें द्वारा नि:शुल्क सेवा भी प्रदान की जाती है. साथ ही साथ कई बार पुलिस द्वारा किसी घटना या दुर्घटना में घायल अथवा मृत व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाने हेतु बुलाने पर भी हम लोग रात-बेरात के समय भी अपनी एम्बुलन्स लेकर पहुंचते है. इसका भी कोई शुल्क नहीं लिया जाता है. ऐसे में हमारे द्वारा की जा रही समर्पित व नि:स्वार्थ सेवा को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए.

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