अमरावती/दि. 27– बैंको से कर्ज दिलवाने के नाम पर विभिन्न शिकायतकर्ताओं को लाखो रुपयो का चुना लगाकर धोखाधडी करने के आरोप से राठी बंधुओं को स्थानीय अदालत ने निर्दोष बरी किया है. आरोपियों की ओर से एड. राजेश ग. मुंधडा ने सफल पैरवी की.
गाडगे नगर पुलिस थाने में राकेश राठी व नीलेश राठी के खिलाफ धारा 420, 34 के तहत धोखाधडी का मामला दर्ज किया गया था. पुलिस ने राठी बंधुओं को गिरफ्तार कर पुलिस हिरासत में भी रखा था. सहायक निरीक्षक बालाजी पुंड ने प्रकरण की जांच कर चार्जशीट अदालत में दाखिल की थी. न्यायालय में सुनवाई के दौरान सरकारी पक्ष की तरफ से 11 गवाहों को परखा गया. आरोपियों की तरफ से एड. राजेश मुंधडा ने युक्तिवाद किया. दोनों पक्षों की दलिले सुनने के बाद सबूतो के अभाव में न्यायालय ने राठी बंधुओं को बरी कर दिया.